Khan Sir Case Update: बिहार की राजधानी पटना के चर्चित कोचिंग विवाद में खान सर (फैजल खान) को बड़ी राहत मिली है. कोचिंग विवाद में फायरिंग के मामले में नामजद आरोपी खान सर को पटना कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मंगलवार को पटना के जिला एवं सत्र कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि पुलिस पूछताछ कर सकती है लेकिन गिरफ्तारी समेत अन्य दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती.
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कोर्ट में दोनों पक्षों ने क्या दलीलें दीं?
सुनवाई के दौरान खान सर के वकील ने कोर्ट में कहा कि इस पूरे मामले में उनके मुवक्किल का सीधे तौर पर कोई आपराधिक कृत्य नहीं है. उन्हें इस विवाद में पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद तरीके से आरोपी बनाया गया है. वहीं दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से कोर्ट में मामले की चल रही जांच की स्टेटस रिपोर्ट और FIR से जुड़े दस्तावेज और जानकारियां दी.
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जिला जज ने फैजल खान को अंतरिम राहत देने का फैसला सुनाया. अदालत के इस आदेश के बाद पुलिस अगली सुनवाई तक फैजल खान के खिलाफ कोई कड़ा या दंडात्मक कदम नहीं उठा पाएगी. मामले की अगली सुनवाई की तारीख पर कोर्ट इस अग्रिम जमानत याचिका पर आगे का फैसला सुनाएगा लेकिन तब तक फैजल खान को मिली ये राहत जारी रहेगी.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, पटना में खान सर की कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हुई फायरिंग के बाद ये मामला सुर्खियों में आया था. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसमें कोचिंग संस्थान से जुड़े दो सुरक्षा गार्डों की भूमिका सामने आई थी. इस मामले में कदमकुआं थाने में FIR दर्ज की गई थी. पुलिस ने इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. मामले की जांच के दौरान फैजल खान उर्फ खान सर का नाम भी सामने आया, जिसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए पटना जिल न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.
पुलिस लगातार कर रही थी तलाश
विवाद सामने आने के बाद से फैजल खान सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं. इस बीच उनकी गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस ने आसपास के कई जिलों में लगातार छापेमारी की. पटना के एसएसपी कार्तिक शर्मा ने कहा था कि पुलिस की टीमें फैजल खान की तलाश में जुटी हुई हैं. बता दें कि फैजल खान ने 6 जून को अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. यह याचिका 8 जून को रजिस्टर्ड हुई और 9 जून को इस पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत से उन्हें अंतरिम राहत मिल गई है. अब इस मामले सबकी नजरें अगली सुनवाई टिकी है.
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