Khan Sir Bail News: पटना जिला कोर्ट ने मंगलवार को खान सर उर्फ फैजल खान को बड़ी राहत दी. कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है, लेकिन गिरफ्तारी समेत अन्य दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती. वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में क्या-क्या हुआ और अदालत ने किन आधारों पर ये राहत दी? इसे लेकर खान सर के वकील अरविंद कुमार मव्वार ने कैमरे के सामने जानकारी शेयर की है.
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खान सर के वकील ने बताया कोर्टरूम में क्या क्या हुआ?
खान सर के वकील अरविंद कुमार मव्वार ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि फैजल खान को अंतरिम राहत मिल गई है. इसका सीधा मतलब है कि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती. अब वे स्वतंत्र हैं और जहां चाहें आ-जा सकते हैं.
उन्होंने बताया कि कार्ट में अग्रिम जमानत पर ही सुनवाई हुई थी, इसलिए फिलहाल उन्हें केवल अंतरिम संरक्षण दिया गया है. अंतिम फैसला केस डायरी आने और विस्तृत सुनवाई के बाद होगा.
वकील ने बताया कि 10 तारीख को मामले में गिरफ्तार किए गए सुरक्षा गार्डों की पेशी तय है. हालांकि, खान सर को उस दिन कोर्ट में उपस्थित होने की कोई अनिवार्यता नहीं है. यदि अदालत की ओर से कोई विशेष निर्देश नहीं दिया जाता तो उन्हें पेश होने की जरूरत नहीं होगी. अगर वे चाहें तो स्वेच्छा से अदालत आ सकते हैं.
खान सर को कैसे मिली जमानत?
अरविंद कुमार मव्वार ने कहा कि अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को कानून के अनुरूप स्वीकार किया है. इसी आधार पर फैजल खान को अंतरिम संरक्षण दिया गया है. अब आगे अग्रिम जमानत पर अंतिम सुनवाई केस डायरी आने के बाद होगी, जिसके बाद अदालत आगे का निर्णय लेगी. उन्होंने यह भी बताया कि अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है. इसकी जानकारी बाद में अदालत की ओर से दी जाएगी.
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि पटना में खान सर की कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर फायरिंग के बाद ये मामला सामने आया था. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कोचिंग संस्थान से जुड़े दो सुरक्षा गार्डों की भूमिका सामने आई थी. मामले में कदमकुआं थाने में FIR दर्ज हुई थी. पुलिस ने गार्डें को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इस दौरान जांच में फैजल खान उर्फ खान सर का नाम भी सामने आया था. इसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए पटना जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.
पुलिस लगातार कर रही थी तलाश
इस मामले के सामने आने के बाद से फैजल खान सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं. पटना पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए आसपास के कई जिलों में लगातार छापेमारी करती रही. आपको बता दें कि फैजल खान ने 6 जून को अपनी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी. ये याचिका 8 जून को रजिस्टर्ड हुई. मंगलवार 9 जून को इस पर सुनवाई हुई, इसके बाद अदालत से उन्हें कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई. वहीं अब इस मामले सबकी नजरें अगली सुनवाई टिकी है.
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