धीरेंद्र शास्त्री को लेकर हाईकोर्ट से आया बड़ा फैसला, सोशल मीडिया कंपनियों को दिए ये निर्देश
बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने उन सभी सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि धीरेंद्र शास्त्री से संबंधित विवादास्पद वीडियो को हटाया जाए

Dhirendra Shastri Controversy: बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने उन सभी सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि धीरेंद्र शास्त्री से संबंधित विवादास्पद वीडियो को हटाया जाए. उनके अनुयासी रंजीत पटेल ने हाईकोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की थी और उसी याचिका की सुनवाई के चलते हाईकोर्ट ने यह निर्देश जारी किए हैं.
इस याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गूगल,यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर को विवादित वीडियो हटाने के निर्देश दिए हैं और नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. दरअसल गोटेगांव निवासी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के अनुयाई रंजीत पटेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि सोशल मीडिया बिना जांच परखे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ वीडियो प्रचारित कर रहा है.
याचिका में आरोप लगाया गया कि पूर्व विधायक आरडी प्रजापति की विवादित टिप्पणी के कंटेंट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. जबकि नियम के मुताबिक बिना जांचे परखे कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए. इस तरह की वीडियो से उनकी आस्था को चोट पहुंच रही है. क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक भी गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है और उनके गुरु के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट्स चलाए जा रहे हैं. हाईकोर्ट ने याचिका में उठाए मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विवादित वीडियो हटाने का निर्देश दिया है और नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
विवादों में रहे हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री
बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का विवादों के साथ चोली-दामन का साथ रहा है. पहले अंधविश्वास वाले मामले में, फिर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर, फिर मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कभी सीएम शिवराज तो कभी कमलनाथ के साथ बुलावे पर छिंदवाड़ा में कथा वाचन करने को लेकर विवाद उठते रहे हैं.
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