40 साल बाद इंसाफ: राजस्थान हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को सुनाई ये सजा!
Rajasthan: यह मामला 7 फरवरी 1985 को बारां थाने में दर्ज हुआ था, जब शिव प्रकाश ने मात्र पांच साल की बालिका के साथ बलात्कार का प्रयास किया था. तब आरोपी की उम्र 20 साल थी.
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Rajasthan Highcourt: राजस्थान हाईकोर्ट ने 40 साल पुराने बलात्कार के प्रयास के मामले में आरोपी शिव प्रकाश को सजा सुनाई है. यह मामला 7 फरवरी 1985 को बारां थाने में दर्ज हुआ था, जब शिव प्रकाश ने मात्र पांच साल की बालिका के साथ बलात्कार का प्रयास किया था. तब आरोपी की उम्र 20 साल थी. इस गंभीर अपराध के लिए 18 दिसंबर 1991 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को पांच साल की जेल और पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. जुर्माना न चुकाने पर छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई गई थी.
1992 में अपील की थी दायर
फैसले के खिलाफ शिव प्रकाश ने 1992 में राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. उस समय उसकी उम्र 27 साल थी. परंतु 32 साल बाद, हाईकोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया. न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड ने सुनवाई के दौरान पाया कि एफएसएल जांच में बलात्कार के प्रयास की पुष्टि हुई है. सरकारी वकील मानवेंद्र सिंह ने कोर्ट में इसके प्रमाण प्रस्तुत किए.
कोर्ट ने सुनाई सजा
विषम परिस्थिति के बावजूद आरोपी के वकील प्रणव पारीक ने मामले की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और इसे विरोधाभासी बताया. हालांकि, हाईकोर्ट का मानना था कि अपराध का इरादा और प्रयास दोनों स्पष्ट थे. कोर्ट ने निर्णय में कहा कि अपराध करने के प्रयास का इरादा साफ होना चाहिए और इस आधार पर, आरोपी का बलात्कार करने का प्रयास सिद्ध होता है.
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अंततः, कोर्ट ने शिव प्रकाश को आदेश दिया कि वह दो सप्ताह के अंदर सरेंडर करे, अन्यथा पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेजेगी. इस फैसले के साथ, 59 वर्षीय आरोपी को कानून का सामना करना होगा और न्याय के उच्च सिद्धांत को बनाए रखा गया है.
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