Rajasthan: हीट वेव के कहर पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, कहा- 'लू' से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा दे सरकार
Rajasthan: राजस्थान में हीट वेव का का कहर जारी है और कई जगह लोगों की अकाल मौत भी हो चुकी है. ऐसे में भीषण गर्मी को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कड़े निर्देश दिए है. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वह गर्मी के कारण मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा दें.
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Rajasthan: राजस्थान में हीट वेव का का कहर जारी है और कई जगह लोगों की अकाल मौत भी हो चुकी है. ऐसे में भीषण गर्मी को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कड़े निर्देश दिए है. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वह गर्मी के कारण मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा दें.
हाईकोर्ट ने हीट एक्शन प्लान को प्रभावी तरीके से लागू तत्काल कड़े कदम उठाने के भी निर्देश दिए है. इसके अलावा जानलेवा गर्मी के साथ साथ शीतलहर को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की आवश्यकता बताई है.
एडवाइजरी जारी करने की भी सलाह दी
पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार के अधिकारियों को कुली-ठेलाकर्मी और रिक्शा चालकों के लिए दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच कड़ी धूप में आराम करने की एडवाइजरी जारी करने की भी सलाह दी है. वहीं भीड़भाड़ वाली मुख्य सड़क मार्ग, ट्रेफिक सिग्नल पर ठंडे पानी के छिड़काव के साथ साथ छाँव की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए है.
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5 लोगों की हो चुकी मौत
गौरतलब है राजस्थान में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. प्रदेश में अब तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार गर्मी से 5 लोगों की जान चुकी है. ऐसे में हाईकोर्ट ने खुद इस मामले पर संज्ञान लेकर सरकार को ब़ड़ा आदेश दिया है.
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