MP Betul Repolling on 10 May: बैतूल लोकसभा सीट के चार मतदान केंद्रों पर 10 मई को होगा पुनर्मतदान, जानें ऐसा क्यों होगा

मध्य प्रदेश के बैतूल में चार मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने के चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर दिए हैं. इन मतदान केंद्रों की सामग्री बस में आग लगने के कारण जल गई थी.

 voting percentage fell

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राजेश भाटिया

08 May 2024 (अपडेटेड: 09 May 2024, 10:28 AM)

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Betul Lok Sabha Seat: बैतूल लोकसभा सीट के चार मतदान केंद्रों पर 10 मई को पुनर्मतदान होगा. मध्य प्रदेश के बैतूल में चार मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने के लेकर चनाव आयोग ने आदेश जारी किए हैं. इन मतदान केंद्रों की सामग्री बस में आग लगने के कारण जल गई थी. बस में 6 मतदान केदो की सामग्री थी, जिसमें से 2 मतदान केंद्र की सामग्री सुरक्षित बची थी. इस संबंध में चुनाव आयोग ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है.

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बैतूल के मुलताई विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 275-राजापुर,  मतदान केंद्र क्रमांक  276 डूडर रैयत, मतदान केंद्र क्रमांक 279-कुंदा रैयत और मतदान केंद्र क्रमांक 280-चिखलीमाल में 10 मई को दोबारा मतदान होगा. चुनाव आयोग के द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश को दिए गए आदेश में बताया गया है कि 29-बैतूल (एसटी) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर और सभी भौतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद, आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58 की उपधारा (2) के तहत घोषणा करता है कि 129-मुलताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दर्शाए गए निम्नलिखित चार (चार) मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान होगा.

बैतूल के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उक्त चार मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग को शून्य माना जाता गया है. 10 मई, 2024 की सुबह 7 बजे से समय निर्धारित कर दिया गया है और शाम 6.00 बजे तक रिटर्निंग अधिकारियों के लिए हैंडबुक, 2023 के अध्याय-13 में निहित आयोग के निर्देशों के अनुसार नए सिरे से मतदान कराया जाए.

चुनाव आयोग ने दिए आचार संहिता का पालन कराने के निर्देश

आयोग ने निर्देश दिए हैं कि कृपया सुनिश्चित करें कि मतदान केंद्रों के आसपास ढोल बजाकर या अन्य माध्यम से पुनर्मतदान कराने का व्यापक प्रचार किया जाए और राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को सूचित किया जाए. उम्मीदवारों को उक्त तिथि पर नये सिरे से मतदान कराये जाने के बारे में लिखित रूप से सूचित करना होगा. चुनाव आयोग ने स्थानीय प्रशासन को आचार संहिता का पालन कराने के भी निर्देश दिए हैं.

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