बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. गोपालगंज के एक वायरल वीडियो मामले में फँसे अनंत सिंह को कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. इस मामले में अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले को अब स्पेशल एमपी-एमएलए (MP-MLA) कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है.
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क्या है पूरा मामला?
यह पूरा विवाद 2 और 3 मई के एक वायरल वीडियो से जुड़ा है. गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र में आयोजित एक निजी समारोह में अनंत सिंह और भोजपुरी स्टार गुंजन सिंह शामिल हुए थे. सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में कुछ लोग खुलेआम हथियार लहराते हुए अश्लील गानों पर डांस करते नजर आ रहे थे. इसी कार्यक्रम में अनंत सिंह की मौजूदगी को आधार बनाकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की. इस मामले में पुलिस ने कार्यक्रम के आयोजक गुड्डू सिंह, गुंजन सिंह और अनंत सिंह समेत कुल 9 लोगों पर एफआईआर (FIR) दर्ज की है.
कोर्ट में हुई जोरदार बहस
अनंत सिंह और गुंजन सिंह की ओर से गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी. इस पर सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हर्षवर्धन और गोपालगंज के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार पाठक ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा. बचाव पक्ष के वकीलों ने कोर्ट से अनंत सिंह और गुंजन सिंह की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी. हालांकि, एडीजे-1 (ADJ-1) की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले को विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में भेजने का निर्णय लिया.
अब बुधवार को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नीचे की अदालत से केस के रिकॉर्ड की मांग की है. अब इस पूरे प्रकरण पर बुधवार को स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी. फिलहाल अनंत सिंह के वकील उनकी गिरफ्तारी पर स्टे (रोक) लगवाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन कोर्ट ने अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।
अनंत सिंह ने दी थी सफाई
मामला तूल पकड़ने के बाद अनंत सिंह ने अपनी सफाई भी पेश की थी. उन्होंने खुद को इस पूरे विवाद से अलग बताते हुए कहा था कि वे केवल एक अतिथि के तौर पर वहां पहुंचे थे और हथियारों के प्रदर्शन से उनका कोई लेना-देना नहीं है. बावजूद इसके, पुलिस की जांच में उनकी उपस्थिति और वहां हुए घटनाक्रम को गंभीर माना गया है, जिसके चलते उनकी कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं.
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