पटना के चर्चित शिक्षक 'खान सर' और उनके सुरक्षाकर्मियों के लिए आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया. जून की शुरुआत में कोचिंग संस्थान में हुए भारी हंगामे और फायरिंग के मामले में कोर्ट ने खान सर समेत उनके दोनों बॉडीगार्ड्स की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार हट गई है.
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क्या है पूरा मामला?
यह पूरा विवाद जून महीने के शुरुआती दिनों का है, जब कुछ उपद्रवियों ने खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हमला बोल दिया था और जमकर तोड़फोड़ की थी. इस हंगामे के दौरान आत्मरक्षा या स्थिति को संभालने के लिए खान सर के निजी सुरक्षाकर्मियों (बॉडीगार्ड्स) पर फायरिंग करने का आरोप लगा था. इस घटना के बाद पुलिसिया कार्रवाई के डर से फैसल खान (खान सर) और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को इस मामले में सह-आरोपी बनाया गया था.
कोर्ट में कैसे पलटी बाजी?
गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए खान सर और उनके स्टाफ ने फौरन कानूनी रास्ता अपनाया और अदालत का दरवाजा खटखटाया. पिछले बुधवार को सिविल कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हालांकि, बीच में जिला जज के छुट्टी पर होने की वजह से आदेश आने में थोड़ी देरी जरूर हुई. खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने बताया था कि जज साहब के अवकाश पर होने के कारण फैसला सोमवार तक के लिए टाल दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने तब तक के लिए खान सर को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दे रखी थी. आखिरकार आज सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तीनों की अग्रिम जमानत पर मुहर लगा दी.
कर्मचारियों को भी राहत की उम्मीद
खान सर और बॉडीगार्ड्स की अग्रिम जमानत के अलावा, कोर्ट ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिका और दो सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत पर भी बुधवार को फैसला सुरक्षित रखा था. खान सर के प्रशंसकों और छात्रों के लिए यह खबर बेहद सुकून देने वाली है, क्योंकि इस फैसले के बाद अब कोचिंग के कामकाज और खान सर की कक्षाओं पर लगा अनिश्चितता का ग्रहण पूरी तरह हट गया है.
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