खान सर की बढ़ीं मुश्किलें, जमानत पर टली सुनवाई, बॉडीगार्ड के अवैध हथियार को लेकर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

न्यूज तक

07 Jul 2026 (अपडेटेड: Jul 7 2026 3:48 PM)

Khan Sir Case Update: पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत पर फैसला फिलहाल टल गया है. इस बीच पुलिस को बॉडीगार्ड के हथियार और उसके लाइसेंस से जुड़े ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जिन्होंने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है. अब बुधवार की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं.

खान सर की अग्रिम जमानत पर फैसला टला
खान सर की अग्रिम जमानत पर फैसला टला
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Khan Sir Bail Case Update: पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई अदालत में टल गई है. अब इस हाई प्रोफाइल मामले पर बुधवार को सुनवाई की जाएगी. अदालत ने इस केस से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए हैं. इस वजह से अब सबकी नजरें अगली सुनवाई पर टिक गई हैं, क्योंकि बुधवार को पुलिस हथियारों से जुड़े दस्तावेज और अपनी अपडेटेड केस डायरी कोर्ट के सामने रखने जा रही है.

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बॉडीगार्ड के हथियार ने बढ़ाईं खान सर की मुश्किलें

इस मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस के हाथ बॉडीगार्ड के हथियार को लेकर कुछ ऐसे नए तथ्य लगे हैं, जिसने पूरे केस को और ज्यादा गंभीर बना दिया है. पुलिस का दावा है कि कथित तौर पर हुई फायरिंग में जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था, उसके लाइसेंस को लेकर कई बड़े कानूनी सवाल खड़े हो रहे हैं. पुलिस जांच के अनुसार, खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े फैजल खान उर्फ खान सर के दो बॉडीगार्ड्स के हथियारों का सत्यापन कराया गया था, जिसमें कई खामियां नजर आई हैं.

उत्तर प्रदेश के लाइसेंस पर बिहार में सुरक्षा ड्यूटी

पुलिस की जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि कथित फायरिंग में जिस हथियार का उपयोग किया गया था, वह तालबर सिंह (या तालिबर सिंह) के नाम पर रजिस्टर्ड है. यह व्यक्ति उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का रहने वाला बताया गया है. अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के हथियार लाइसेंस के आधार पर वह बिहार में सुरक्षा ड्यूटी कैसे कर रहा था? क्या इसके लिए बिहार में जो कानूनी प्रक्रिया होती है, उसे पूरा किया गया था या नहीं?

बिना अनुमति के बिहार में हथियार रखने का आरोप

जांच एजेंसियों का कहना है कि शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक तालिबर सिंह के पास बिहार राज्य में हथियार लेकर आने और यहां किसी की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात होने के लिए जरूरी अनुमति पत्र उपलब्ध नहीं था. इसके बावजूद वह कथित रूप से बिहार में बॉडीगार्ड के तौर पर काम कर रहा था. पुलिस ने इस पूरे मामले, हथियार के कागजात और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से जांच की है और इन सभी बिंदुओं को अपनी नई केस डायरी में शामिल कर लिया है. अधिकारियों का मानना है कि इन तथ्यों से आगे की कार्रवाई तय होगी.

स्थानीय प्रशासन को क्यों नहीं दी गई कोई जानकारी

पुलिस सूत्रों के हवाले से एक और गंभीर सवाल खड़ा हुआ है कि यदि दूसरे राज्य के लाइसेंस वाले हथियार से बिहार में सुरक्षा ड्यूटी दी जा रही थी, तो इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन, आर्म्स मजिस्ट्रेट या संबंधित पुलिस थाने को क्यों नहीं दी गई? नियम के मुताबिक, दूसरे राज्य के हथियार लाइसेंस के साथ किसी अन्य राज्य में हथियार ले जाने या उसका इस्तेमाल करने के लिए एक तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होता है. पुलिस अब इसी बात की पड़ताल कर रही है कि क्या नियमों की अनदेखी की गई है.

इन चार बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रही है पुलिस

जांच एजेंसियां अब कुछ बेहद अहम सवालों के इर्द-गिर्द अपनी पड़ताल को आगे बढ़ा रही हैं. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या बिहार में हथियार लाने के लिए जरूरी परमिशन ली गई थी? क्या सुरक्षा की ड्यूटी के दौरान सभी तय कानूनी प्रावधानों को माना गया था? हथियार के इस्तेमाल और उसकी वैलिडिटी से जुड़े नियमों का उल्लंघन हुआ या नहीं? और क्या स्थानीय प्रशासन को इसकी कोई पूर्व सूचना दी गई थी? इन सभी जरूरी बिंदुओं को पुलिस ने अपनी जांच का मुख्य हिस्सा बनाया है.

बुधवार की अदालती कार्रवाई पर टिकी सबकी नजरें

मंगलवार को कोर्ट की कार्यवाही टलने के बाद अब बुधवार का दिन इस केस के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उम्मीद की जा रही है कि बुधवार को सुनवाई के दौरान पुलिस हथियारों के सत्यापन की रिपोर्ट और अपनी नई केस डायरी अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेगी. कोर्ट इन सभी अहम दस्तावेजों को देखने और दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद खान सर की अग्रिम जमानत पर अपना फैसला सुनाएगा.

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