पटना के चर्चित शिक्षक खान सर (फैजल खान) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और उन पर कभी भी गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक फायरिंग वीडियो के मामले में पटना की कदमकुआं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खान सर, उनके दो सुरक्षा गार्डों और अन्य सहकर्मियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस के आला अधिकारियों की इस मामले को लेकर लगातार बैठकें जारी हैं. वहीं, एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही खान सर कथित तौर पर अंडरग्राउंड बताए जा रहे हैं और उन्होंने कानूनी रूप से बचने के लिए वकीलों का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है.
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इस वजह से दर्ज हुई खान सर पर एफआईआर
यह पूरा मामला 4 जून 2026 को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक फायरिंग के वीडियो से जुड़ा है. कदमकुआं थाने के दारोगा अनिल कुमार द्वारा इस वीडियो की जांच की गई, जिसमें फायरिंग करते दिख रहे दो लोगों की पहचान खान जीएस रिसर्च एकेडमी से जुड़े सुरक्षा गार्डों के रूप में हुई. इसके बाद पुलिस दोनों गार्डों को हिरासत में लेकर थाने आई और पूछताछ शुरू की. पुलिस के लिखित बयान के आधार पर ही खान सर उर्फ फैजल खान, उनके बॉडीगार्ड्स और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया है.
सुरक्षा गार्ड्स का पुलिस के सामने बड़ा कबूलनामा
पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों सुरक्षा गार्डों, जिनके नाम प्रदीप कुमार और तालेवर सिंह बताए गए हैं, उन्होंने पूछताछ में बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. गार्ड्स ने पुलिस को बताया कि 2 जून 2026 की रात खान जीएस एकेडमी के बाहर भारी संख्या में भीड़ जमा थी, जहां हंगामा और पत्थरबाजी हो रही थी. गार्ड्स ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि खान सर (फैजल खान) के कहने पर ही उन्होंने अपनी राइफलों से हवाई फायरिंग की थी.
'देख क्या रहे हो, फायर करो...' खान सर का कथित आदेश
एफआईआर के मुताबिक, पुलिस पूछताछ में दोनों बॉडीगार्ड्स ने यह बात कबूल की है कि खान सर ने खुद उन्हें आदेश देते हुए कहा था, 'देख क्या रहे हो, भीड़ पर अविलंब फायर करो, जो होगा मैं समझ लूंगा'. खान सर के इसी कथित आदेश के बाद दोनों सुरक्षा गार्ड्स ने अपनी 315 बोर की राइफल से दो-दो राउंड हवाई फायरिंग की थी. पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद कर लिए हैं, जिसका एफआईआर की कॉपी में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है.
एफआईआर में लगी हैं ये गंभीर धाराएं
पुलिस द्वारा दर्ज किए गए इस आवेदन में साफ तौर पर आरोप लगाया गया है कि यह फायरिंग आम लोगों को डराने, भीड़ को तितर-बितर करने और इलाके में दहशत व भय का माहौल पैदा करने के नाजायज उद्देश्य से की गई थी. कदमकुआं थाने में दर्ज हाथ से लिखे नोट के अनुसार, खान सर और उनके सहयोगियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-जी), 27, और 35 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
खान सर पर गिरफ्तारी का खतरा, पुराना आरोपी जेल में
इस पूरे मामले में जहां एक तरफ खान सर पर गिरफ्तारी का शिकंजा कभी भी कस सकता है, वहीं दूसरी तरफ इस विवाद से जुड़े रोशन आनंद को पुलिस पहले ही न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेज चुकी है. फिलहाल पुलिस की टीमें खान सर की तलाश में जुटी हुई हैं और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है.
यहां देखें वीडियो
खान सर पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में FIR दर्ज, पुलिस की रेड जारी!
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