पटना में नामचीन कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद और मारपीट के मामले में एक बड़ा कानूनी अपडेट सामने आया है. मशहूर शिक्षक फैजल खान (खान सर) और ज्ञान बिंदु एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद के बीच चल रहे इस विवाद को लेकर पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत (Anticipated Bail) याचिका पर सुनवाई टाल दी है, जबकि दूसरी तरफ रोशन आनंद के सहयोगियों को बड़ी राहत मिली है.
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खान सर की बेल पर अब 27 जून को होगी सुनवाई
कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील (PP) ने मामले की 'अपडेटेड केस डायरी' की मांग की. इसके बाद जज साहब ने खुद संज्ञान लेते हुए पुलिस से अप टू डेट केस डायरी पेश करने को कहा है. केस डायरी उपलब्ध न होने के कारण फैजल खान (खान सर) की जमानत याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो सकी. अब इस मामले की अगली सुनवाई शनिवार, 27 जून को मुकर्रर की गई है. इसी के साथ खान सर के बॉडीगार्ड की जमानत पर भी अब शनिवार को ही फैसला आएगा.
रोशन आनंद के दो सहयोगियों को मिली जमानत
एक तरफ जहां खान सर को अभी और इंतजार करना होगा, वहीं दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद के खेमे के लिए राहत भरी खबर आई. कोर्ट ने उनके दो सहयोगियों, अभिषेक और गौरव को जमानत (Bail) दे दी है.
बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने दोनों को इस आधार पर जमानत दी है कि उन पर धारा 109 के तहत मामला नहीं बनता है, चोटें सामान्य (Simple Injury) हैं और उनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है. हालांकि, कागजी कार्रवाई और फाइलिंग में थोड़ी देरी की वजह से इस जमानत में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आखिरकार दोनों को राहत मिल गई.
कोचिंग संस्थानों के बीच गहराता जा रहा है विवाद
आपको बता दें कि पटना में कोचिंग संस्थानों के बीच वर्चस्व की यह लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है. इस मामले को लेकर बिहार की राजनीति में भी बयानबाजी तेज है. रोशन आनंद ने इस पूरे विवाद को लेकर सीधा-सीधा आरोप खान सर और एक कोल्ड स्टोर के मालिक पर लगाया है. फिलहाल यह पूरा मामला अदालत की चौखट पर है, और अब सबकी नजरें 27 जून (शनिवार) को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं कि कोर्ट खान सर को राहत देता है या उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं.
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