EPFO Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO नौकरीपेशा लोगों के लिए रिटायरमेंट सेविंग के साथ-साथ जरूरत के समय आर्थिक सहारा भी देता है. EPF खाते में जमा रकम का इस्तेमाल कुछ तय परिस्थितियों में निकासी या एडवांस के तौर पर किया जा सकता है. नौकरी जाने जैसी स्थिति में यह सुविधा खास तौर पर कर्मचारियों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है.
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नौकरी छूटने पर 75% PF निकालने की सुविधा
अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है और वह लगातार एक महीने तक बेरोजगार रहता है, तो EPFO के नियमों के तहत PF खाते में जमा कुल राशि का 75% तक निकाला जा सकता है. खास बात यह है कि 75% रकम निकालने के बाद भी PF खाता बंद नहीं होता. अगर कर्मचारी को इसके बाद नई नौकरी मिल जाती है, तो वह अपने मौजूदा PF खाते को नई कंपनी के साथ लिंक या ट्रांसफर करा सकता है. इससे पुरानी PF सेविंग आगे भी जारी रहती है और रिटायरमेंट के लिए जमा रकम बनी रहती है. वहीं, अगर कर्मचारी दो महीने तक बेरोजगार रहता है, तो बाकी 25% रकम निकालकर PF खाते का अंतिम सेटलमेंट किया जा सकता है. यानी बेरोजगारी की स्थिति में कर्मचारी को अपनी PF सेविंग का इस्तेमाल आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए करने का विकल्प मिलता है.
घर की मरम्मत के लिए भी PF से पैसा
EPFO सिर्फ बेरोजगारी के समय ही निकासी की सुविधा नहीं देता. कुछ निर्धारित परिस्थितियों में कर्मचारी PF खाते से एडवांस रकम भी ले सकते हैं. अगर किसी कर्मचारी के अपने घर या फ्लैट में मरम्मत, बदलाव या रेनोवेशन की जरूरत है, तो इसके लिए भी PF एडवांस लिया जा सकता है. हालांकि इस सुविधा के लिए कुछ पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं. घर की मरम्मत के मामले में निकासी की अधिकतम रकम तीन में से जो सबसे कम हो, उसके आधार पर तय की जाती है. इसमें 12 महीने की बेसिक सैलरी और DA, कर्मचारी का ब्याज समेत योगदान या घर की मरम्मत पर आने वाला वास्तविक खर्च शामिल है. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी का EPFO सदस्य के तौर पर कम से कम 5 साल का सदस्यता रिकॉर्ड होना जरूरी है. साथ ही संबंधित घर कर्मचारी के नाम पर, उसके पति या पत्नी के नाम पर या दोनों के संयुक्त नाम पर होना चाहिए.
घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं PF Withdrawal
EPFO ने PF से जुड़ी कई सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया है. ऐसे में पात्र कर्मचारी घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से PF क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले EPFO के Member e-Sewa Portal पर UAN और पासवर्ड के जरिए लॉग-इन करना होता है. इसके बाद Online Services सेक्शन में जाकर Claim से जुड़े विकल्प को चुनना होता है. आगे बैंक खाते के आखिरी चार अंक वेरिफाई करने के बाद PF Advance यानी Form 31 का विकल्प चुना जा सकता है. इसके बाद निकासी का कारण, मांगी गई रकम और जरूरी जानकारी दर्ज करनी होती है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आने वाले OTP के जरिए क्लेम को सबमिट किया जा सकता है.
PF निकालने से पहले KYC जरूर जांच लें
ऑनलाइन PF क्लेम के लिए UAN का एक्टिव होना जरूरी है. इसके साथ ही EPF खाते में आधार, PAN और बैंक अकाउंट जैसी KYC जानकारी अपडेट और लिंक होनी चाहिए. अगर KYC में कोई जानकारी गलत है या बैंक अकाउंट और आधार की डिटेल अपडेट नहीं है, तो PF क्लेम की प्रक्रिया में परेशानी आ सकती है. इसलिए निकासी का आवेदन करने से पहले कर्मचारी को अपने EPFO खाते की सभी जरूरी जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए.
जरूरत के समय PF बन सकता है बड़ा सहारा
PF का मकसद कर्मचारियों को लंबे समय में रिटायरमेंट के लिए आर्थिक सुरक्षा देना है, लेकिन निर्धारित नियमों के तहत जरूरत पड़ने पर इस रकम का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करने की सुविधा भी मिलती है. नौकरी छूटने की स्थिति में 75% तक PF निकालने का विकल्प और घर की मरम्मत के लिए एडवांस की सुविधा कर्मचारियों को मुश्किल समय में आर्थिक राहत दे सकती है. हालांकि PF एक लंबी अवधि की बचत है, इसलिए सिर्फ जरूरत और पात्रता के मुताबिक ही निकासी करना बेहतर है. PF से पैसा निकालने से आपकी रिटायरमेंट सेविंग पर असर पड़ सकता है. इसलिए अगर तत्काल जरूरत न हो, तो इस रकम को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है.
EPFO का नया नियम, अब PF से 75% पैसा निकाल सकेंगे, 7 करोड़ लोगों को फायदा
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