New GST Rates: केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए GST 2.0 के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की है. बुधवार को हुई GST काउंसिल की 56वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसके बाद 100 से ज्यादा जरूरी वस्तुओं पर टैक्स कम हो गया है. नए रेट 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे. हालांकि, लग्जरी वाहनों, तंबाकू और कैफीनयुक्त पेय पदार्थों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है. आइए देखें, क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा.
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क्या हुआ सस्ता?
खाद्य पदार्थ
- वनस्पति तेल, मोम, मांस, मछली, डेयरी उत्पाद (मक्खन, घी, पनीर): 5% GST.
- सोया दूध, चीनी, उबली मिठाइयां, चॉकलेट, पास्ता, बिस्कुट: 5% GST.
- जैम, जेली, मुरब्बा, सूखे मेवे, फलों का रस, नारियल पानी: 5% GST.
- पैकेज्ड पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती: कोई GST नहीं.
रोजमर्रा की वस्तुएं
- हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश: 5% GST.
- किचनवेयर (लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक), सिलाई मशीन, छाते: 5% GST.
- पेंसिल, शार्पनर, नोटबुक, मानचित्र, ग्लोब: जीरो GST.
- बांस, बेंत से बना फर्नीचर, नैपकिन, डायपर: 5% GST.
इलेक्ट्रॉनिक्स
- एयर कंडीशनर, डिशवॉशर, टीवी, मॉनिटर: 18% GST.
कृषि और उर्वरक
- ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, टायर/ट्यूब, स्प्रिंकलर: 5% GST.
- जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व: 5% GST.
हेल्थकेयर
- हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस: कोई GST नहीं.
- थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, चश्मा, दवाएं: 5% GST.
- मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, सर्जिकल दस्ताने: 5% GST.
वाहन
- छोटी कारें, तिपहिया वाहन, एम्बुलेंस, 350cc से छोटी मोटरसाइकिल: 18% GST.
- साइकिल, गैर-मोटर तिपहिया: 5% GST.
कपड़े और चमड़ा
- सिंथेटिक धागे, ₹2500 तक के रेडीमेड कपड़े: 5% GST.
- तैयार चमड़ा, चमड़े के सामान: 5% GST.
निर्माण सामग्री
- टाइल्स, ईंटें, सीमेंट: 5% GST.
- सौर पैनल, बायोगैस उपकरण: 5% GST.
सर्विस सेक्टर
- होटल (₹7500/दिन से कम), सिनेमा (100 रुपए से कम टिकट): 5% GST.
- ब्यूटी सेवाएं: 5% GST.
क्या हुआ महंगा?
- लग्जरी कारें, बड़ी SUV, 350cc से बड़ी मोटरसाइकिल: 40% GST.
- तंबाकू, सिगरेट, कैफीनयुक्त पेय: 40% GST.
- क्रिकेट मैच टिकट (घरेलू/अंतरराष्ट्रीय): 18% GST.
- कैसीनो, सट्टेबाजी, जुआ: 40% GST.
- ₹2500 से महंगे कपड़े, ग्राफिक कागज: 18% GST.
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