22 सितंबर से क्या सस्ते होंगे LPG सिलेंडर? जानें GST रिफॉर्म का आपकी जेब पर असर

जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर को 12% और 28% टैक्स स्लैब हटाकर केवल 5% और 18% स्लैब रखने का फैसला किया. इससे खाना, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते होंगे. LPG सिलेंडर पर टैक्स (घरेलू 5%, कमर्शियल 18%) अपरिवर्तित रहेगा.

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न्यूज तक डेस्क

20 Sep 2025 (अपडेटेड: 20 Sep 2025, 03:27 PM)

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3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनका असर 22 सितंबर से दिखाई देगा. इस बैठक में जीएसटी रेट्स में बदलाव कर 12% और 28% के स्लैब को हटाने का निर्णय लिया गया. अब केवल दो स्लैब 5% और 18% लागू होंगे.

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इस बदलाव से खाने-पीने की चीजों, कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक्स, और ऑटोमोबाइल जैसी कई जरूरी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी. लेकिन क्या इस रिफॉर्म से LPG सिलेंडर के दाम कम होंगे? आइए जानते हैं.

LPG सिलेंडर पर GST में बदलाव नहीं

जीएसटी काउंसिल ने घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर पर मौजूदा टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया है. वर्तमान में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर 5% GST और कमर्शियल सिलेंडर पर 18% GST लागू है. इसका मतलब है कि 22 सितंबर से LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई कमी नहीं आएगी. 

कमर्शियल सिलेंडर पर क्यों ज्यादा GST?

कमर्शियल LPG सिलेंडर का उपयोग होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक कार्यों में होता है. इस वजह से सरकार इन पर 18% GST लगाती है. वहीं, घरेलू सिलेंडर पर कम टैक्स रेट लागू है ताकि आम लोगों को राहत मिले. जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से साफ है कि LPG की कीमतें पहले जैसी ही रहेंगी.

इन चीजों पर मिलेगी राहत

जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए. रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी चीजें जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कृषि उपकरण, और स्वास्थ्य सेवा उत्पाद सस्ते होंगे. यह बदलाव 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है. 

हालांकि, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे 'सिन प्रोडक्ट्स' पर GST को बढ़ाकर 40% कर दिया गया है. साथ ही, सुपर लग्जरी कारों पर भी 40% GST लागू होगा.

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