दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है. दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है. इस बीच उत्तर-पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके की एक मस्जिद से मौलाना ने ऐलान कर लोगों से प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन अवैध है और लोगों को प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए.
ADVERTISEMENT
मस्जिद से ऐलान, 8 से 10 अक्टूबर तक जंतर-मंतर नहीं जाने की अपील
हर्ष विहार की एक मस्जिद से किए गए ऐलान में मौलाना ने लोगों से 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन से दूर रहने को कहा. उन्होंने दावा किया कि वहां प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू की है. ऐसे में प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होना नियमों के खिलाफ है.
मौलाना ने लोगों से 8, 9 और 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर नहीं जाने की अपील की. उन्होंने कहा कि सभी लोग प्रशासन का सहयोग करें और इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद करें.
प्रदर्शन में जाने वालों को लेकर क्या बोले मौलाना?
मौलाना ने अपने ऐलान में चेतावनी भी दी. उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जंतर-मंतर जाता है और उसके साथ कोई दुर्घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं, बल्कि संबंधित व्यक्ति की होगी. उन्होंने एक बार फिर लोगों से प्रदर्शन में शामिल नहीं होने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की. इस ऐलान का वीडियो भी सामने आया है.
दिल्ली पुलिस ने CJP को नहीं दी प्रदर्शन की अनुमति
जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को होने वाले CJP के धरना-प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है. संयुक्त पुलिस आयुक्त नुपुर प्रसाद ने प्रेस वार्ता में इसकी वजह बताई. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के लिए आवेदन बहुत कम समय पहले मिला था. नियमों के मुताबिक, ऐसे प्रदर्शन की सूचना पुलिस को कम से कम 10 दिन पहले देनी होती है.
पुलिस ने यह भी कहा कि इससे पहले जब पार्टी को प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, तब उसने नियमों और अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किया था. इसी आधार पर भी पुलिस ने मामले में आपत्ति जताई है.
नई दिल्ली इलाके में धारा 163 लागू, उल्लंघन पर कार्रवाई
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, नई दिल्ली इलाके में BNSS की धारा 163 लागू है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
ऐसे में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित CJP के प्रदर्शन को लेकर पुलिस की ओर से अनुमति नहीं दी गई है. वहीं, हर्ष विहार की मस्जिद से हुए ऐलान में भी लोगों से जंतर-मंतर नहीं जाने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है.
देखिए वीडियो
ADVERTISEMENT


