बकरीद पर दिल्ली में कानून तोड़ा तो सीधे जाओगे जेल! सरकार की नई गाइडलाइंस जारी, कपिल मिश्रा की बड़ी चेतावनी

Bakrid Delhi Guidelines 2026: बकरीद 2026 को लेकर दिल्ली सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने चेतावनी दी है कि कानून तोड़ने वालों पर सीधे आपराधिक केस दर्ज होगा. जानिए किन जानवरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाया गया है, सार्वजनिक जगहों पर क्या नियम लागू होंगे, अवैध पशु बाजारों पर क्या कार्रवाई होगी और दिल्ली सरकार ने स्वच्छता व कानून व्यवस्था को लेकर क्या निर्देश दिए हैं.

Delhi Government Bakrid Rules
Delhi Government Bakrid Rules

न्यूज तक डेस्क

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आगामी त्योहार बकरीद को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय ने एक बेहद महत्वपूर्ण और सख्त गाइडलाइंस जारी की है. दिल्ली सरकार द्वारा जारी इन नए निर्देशों की जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने एक बड़ा बयान जारी किया है. उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि त्योहार के दौरान कानून तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सीधे आपराधिक मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सरकार का मुख्य उद्देश्य त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना और दिल्ली में स्वच्छता एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखना है.

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इन जानवरों की कुर्बानी पर पूरी तरह रहेगा प्रतिबंध

दिल्ली सरकार के विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, बकरीद के अवसर पर दिल्ली के भीतर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य सभी प्रकार के प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देना पूरी तरह से गैर-कानूनी घोषित किया गया है. कपिल मिश्रा ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति इन प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देता है या फिर ऐसा करने का प्रयास भी करता है, तो उसे भारी कानूनी परिणाम भुगतने होंगे. प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत आपराधिक मामला दर्ज कर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगा.

सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी देने की नहीं होगी अनुमति

नए नियमों के मुताबिक, दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक स्थल, खुली सड़कों या फिर तंग गलियों में कुर्बानी देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की गतिविधियों की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती. अगर कोई भी व्यक्ति नियमों की अनदेखी कर सड़कों या गलियों में कुर्बानी देता पाया जाता है, तो उस पर प्रशासन द्वारा सख्त एक्शन लिया जाएगा. कुर्बानी के लिए केवल सरकार और प्रशासन द्वारा निर्धारित व वैध स्थलों का ही उपयोग किया जा सकेगा.

जानवरों की अवैध खरीद-फरोख्त पर कड़ा पहरा

सरकार ने त्योहार के मद्देनजर पशुओं की खरीद-फरोख्त को लेकर भी कड़े नियम तय किए हैं. इसके तहत दिल्ली के बाजारों, सड़कों, चौराहों या गलियों में अवैध रूप से पशु बाजार लगाना और जानवरों की अवैध खरीद-फरोख्त करना पूरी तरह से गैर-कानूनी माना जाएगा. पशुओं की बिक्री और खरीद केवल उन्हीं चुनिंदा और वैध स्थानों पर की जा सकेगी जहां प्रशासन से इसकी विधिवत अनुमति ली गई हो. नियमों के विपरीत जाकर सड़कों पर बाजार लगाने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे.

खून और वेस्ट बहाने पर भी लगी रोक, जनता से सहयोग की अपील

गाइडलाइंस में दिल्ली की स्वच्छता को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत कुर्बानी के बाद जानवरों के खून को खुली नालियों, सीवर या सड़कों पर बहाने की सख्त मनाही है. इसके अलावा कुर्बानी से निकलने वाले किसी भी प्रकार के वेस्ट को सीवर या नाली में फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. कपिल मिश्रा ने जनता से अपील की है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो नागरिक तुरंत इसकी सूचना दिल्ली पुलिस या दिल्ली सरकार के विकास विभाग को दे सकते हैं. अंत में उन्होंने सभी को आने वाले बकरीद के त्योहार की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई भी दी.

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