Delhi Laxmi Yojana Delhi: दिल्ली की महिलाओं के लिए रक्षाबंधन का त्योहार एक बड़ी सौगात लेकर आया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने बहुप्रतीक्षित लक्ष्मी योजना को कैबिनेट से हरी झंडी दे दी है. इस योजना की शुरुआत के साथ ही दिल्ली की करीब 17 लाख पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2500 की वित्तीय मदद दी जाएगी. हालांकि, सरकार ने साफ कर दिया है कि इस आर्थिक सहायता का लाभ केवल वास्तव में जरूरतमंद महिलाओं को ही मिलेगा. इसके लिए प्रशासन ने काफी कड़े नियम और शर्तें बनाई हैं.
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पहले चरण में 17 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य
दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने योजना के पहले चरण पर जानकारी देते हुए स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने बताया कि शुरुआत में 17 लाख महिलाओं को योजना में शामिल किया गया है. आने वाले समय में योजना का विस्तार किया जाएगा और अन्य पात्र महिलाओं को भी इससे जोड़ने पर विचार किया जाएगा. वहीं, दिल्ली की महिलाओं ने भी इन नियमों का स्वागत किया है और कहा है कि त्योहार के समय मिलने वाली इस राशि से घर चलाने में बड़ी राहत मिलेगी.
जानिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है?
आवेदन करने के लिए निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
- महिला आवेदक: आवेदक का महिला होना अनिवार्य है और वह परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य होनी चाहिए.
- उम्र सीमा: आवेदन जमा करने की तारीख को महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- दिल्ली का निवासी: आवेदक, उनके पति या उनके माता-पिता में से कोई एक पिछले कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हो और महिला दिल्ली की रजिस्टर्ड वोटर हो.
- पारिवारिक आय: परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2,50,000 (ढाई लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- बिजली की खपत: पिछले 12 महीनों में परिवार की कुल बिजली खपत 2400 यूनिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- बच्चों की संख्या: आवेदक के 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए.
- चार पहिया वाहन: परिवार में किसी के भी पास कार/चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए.
- सरकारी नौकरी या पेंशन: आवेदक या परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र/राज्य सरकार, पीएसयू, बोर्ड या स्थानीय निकाय में पक्की या कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी न करता हो. साथ ही परिवार में किसी को विधवा, विकलांग या अन्य कोई सरकारी पेंशन न मिलती हो.
- टैक्स और सार्वजनिक पद: आवेदक इनकम टैक्स देने वाला या टैक्स/जीएसटी फाइल करने वाला नहीं होना चाहिए और न ही किसी सरकारी/सार्वजनिक पद पर हो.
- आपराधिक रिकॉर्ड: आवेदक के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज या क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए.
ये डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी
आवेदन करने के लिए आपके पास नीचे दिए गए डाक्यूमेंट्स होने चाहिए:
(क) अनिवार्य दस्तावेज:
- पहचान पत्र (आधार कार्ड)
- दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड (Voter ID)
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर (Signature)
- क्षेत्र के सांसद (MP) या विधायक (MLA) का हस्ताक्षरित समर्थन पत्र (Endorsement Letter)
(ख) 10 साल के निवास का प्रमाण (कोई एक):
दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड / राशन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / बिजली का बिल या गैस कनेक्शन का बिल/रसीद.
(ग) उम्र का प्रमाण (कोई एक):
जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10 का सर्टिफिकेट / स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट / ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड / पहचान पत्र या वोटर आईडी.
स्टेप बॉय स्टेप जानें कैसे करें एप्लाई?
पोर्टल पर फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले इस वेबसाइट पर जांए https://dly.delhi.gov.in/. इसके बाद समय इन स्टेप्स का पालन करें:
- स्टेप 1: पात्रता की सभी शर्तों की जांच करें
- स्टेप 2: अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पहचान संबंधी विवरण और बुनियादी जानकारी सही-सही भरें
- स्टेप 3: परिवार के सभी आवश्यक सदस्यों की जानकारी दर्ज करें
- स्टेप 4: पैसे सीधे खाते में प्राप्त करने के लिए आवेदक के बैंक खाते का विवरण भरें
- स्टेप 5: मांगे गए सभी ज़रूरी दस्तावेज़ निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें
- स्टेप 6: भरे गए पूरे फॉर्म को ध्यान से री-चेक (Preview) करें और फाइनल सबमिट करें
- स्टेप 7: सांसद (MP) या विधायक (MLA) से साइन कराया गया समर्थन पत्र अपलोड करें
- स्टेप 8: आवेदन पूरा होने के बाद पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें
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