दिल्ली शराब नीति केस में बड़ा फैसला: केजरीवाल और सिसोदिया को कोर्ट ने आरोपों से किया बरी

दिल्ली शराब नीति मामले में अदालत ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया है. लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया के बाद, कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है.

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न्यूज तक डेस्क

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दिल्ली की चर्चित आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा पेश किए गए सबूत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं.

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अदालत ने सबूतों को बताया कमजोर

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केवल आरोप लगाने से मामला साबित नहीं होता. किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य जरूरी हैं. अदालत ने कहा कि चार्जशीट में कई कमियां हैं और कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए गए.

सबसे पहले कुलदीप सिंह को राहत

सुनवाई के दौरान अदालत ने पहले आबकारी विभाग के पूर्व कमिश्नर कुलदीप सिंह को बरी किया. इसके बाद मनीष सिसोदिया को राहत दी गई और अंत में अरविंद केजरीवाल को भी आरोपमुक्त कर दिया गया.

सीबीआई और ईडी ने दर्ज किया था मामला

यह केस 2022-23 की दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा है. सीबीआई ने कथित अनियमितताओं के आधार पर केस दर्ज किया था. बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में भी मामला दर्ज किया. इस दौरान आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जेल जाना पड़ा था. कई जमानत याचिकाएं खारिज हुईं, हालांकि बाद में राहत मिली.

हाईकोर्ट में चुनौती दे सकती है जांच एजेंसी

जांच एजेंसी ने संकेत दिए हैं कि वह इस आदेश से संतुष्ट नहीं है. सीबीआई के वकीलों का कहना है कि आदेश का विस्तृत अध्ययन करने के बाद इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी.

केजरीवाल ने दिया रिएक्शन

AAP के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "पिछले कुछ सालों से भाजपा जिस तरह से शराब घोटाले के बारे में कह रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी तो आज कोर्ट ने सभी आरोप खारिज कर दिए और सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. हमें न्यायपालिका पर भरोसा है... सत्य की जीत हुई... AAP को खत्म करने के लिए सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था... यह पूरा फर्जी केस था... केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है. मैंने अपने जीवन में केवल ईमानदारी कमाई है. कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और AAP कट्टर ईमानदार है... अच्छा काम करके सत्ता में आइए और झूठे केस करके हमें जेल में डालना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता..."

देश के संविधान पर गर्व हो रहा है: मनीष सिसोदिया

इस फैसले के बाद AAP नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, "आज एक बार फिर देश के संविधान पर गर्व हो रहा है और आज सत्य की जीत हुई है..."

सच की हमेशा जीत होती है: सुनीता केजरीवाल

वहीं, इस फैसले के बाद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का ट्टीट सामने आया है, उन्होंने लिखा - इस संसार में कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाये, शिव शक्ति से ऊपर नहीं हो सकता. सच की हमेशा जीत होती है."

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