नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने को लेकर 10 अक्टूबर 2026 को शराब की खुदरा दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया है. दिल्ली आबकारी विभाग (Delhi Excise Department) ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है. यह कदम दिल्ली में मौजूदा परिस्थितियों और दिल्ली पुलिस से मिले सुरक्षा इनपुट्स के आधार पर एहतियात के तौर पर उठाया गया है.
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इन लाइसेंस वाली दुकानों पर लागू रहेगा आदेश
आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस के तहत संचालित होने वाली सभी रिटेल (खुदरा) शराब की दुकानें 10 अक्टूबर को पूरी तरह से बंद रहेंगी. इनमें निम्नलिखित श्रेणी के लाइसेंस शामिल हैं-
- L-6 और L-6FG
- L-8
- L-10
- L-14
- L-8 & L-14
सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए फैसला
प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी प्रकार का खलल न पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए शराब की दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है. आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाली दुकानों के खिलाफ सख्त कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.
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