दीपावली पर दिल्ली-NCR की एयर क्वालिटी हुई खराब, AQI पहुंचा 400 के पार, GRAP-2 के तहत लागू हुए नए नियम

Delhi NCR AQI: दीपावली के बाद दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है. आनंद विहार में AQI 417, नई दिल्ली में 367 और नोएडा में 341 दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP-2 लागू कर दिया है.

Delhi NCR AQI
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आशुतोष मिश्रा

20 Oct 2025 (अपडेटेड: 20 Oct 2025, 04:15 PM)

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एक ओर सारा देश दीवाली का त्योहार मना रहा है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली-एनसीआर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है. आबोहवा में अचानक इतने बदलाव को देखते हुए CAQM(Commission for Air Quality Management) ने GRAP(Graded Response Action Plan) की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई. मौसम और प्रदूषित हवा को देखते हुए GRAP-2 के तहत 12 सूत्रीय एक्शन प्लान लागू करने का निर्णय लिया गया.

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दिल्ली-एनसीआर की एयर क्वालिटी खराब

CPCB(Central Pollution Control Board) की रिपोर्ट के अनुसार आज दिल्ली की एयर क्वालिटी खराब दिखाई गई है. वहीं दिल्ली-एनसीआर के आनंद विहार में AQI सबसे खराब रहा. आनंद विहार में AQI 417 रिकॉर्ड किया गया, जबकि नई दिल्ली में AQI 367 दर्ज किया गया. गाजियाबाद के विजय नगर में यह 348, नोएडा में 341 और गुरुग्राम में 283 है. 

  • आनंद-विहार - 417
     
  • नई-दिल्ली - 367
     
  • विजय नगर(गाजियाबाद) - 348
     
  • नोएडा सेक्टर-1 - 344
     
  • नोएडा - 341
     
  • गुरुग्राम - 283

प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए अब एनसीआर में GRAP-2 के तहत सभी नियम कानून लागू किए जाएंगे. इससे पहले GRAP-1 के मद्देनजर भी कई नियम लागू किए गए थे, जो कि चलते रहेंगे. 

GRAP स्टेज 1 और 2 के तहत लागू किए गए नियम

CAQM (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) ने नागरिकों से अपील की है कि वे GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के स्टेज-I और स्टेज-II के तहत जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करें:

  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंऔर निजी वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करें.
     
  • कहीं जाना-आना हो तो कम भीड़भाड़ वाले रास्ते चुनें, भले ही वह थोड़ा लंबा हो, और टेक्नोलॉजी का यूज करके सब पहले ही देख लें.
     
  • अपने वाहनों में एयर फिल्टर को नियमित रूप से बदलें.
     
  • अक्टूबर से जनवरी के दौरान धूल पैदा करने वाले काम(निर्माण गतिविधियों) से बचें.
     
  • ठोस अपशिष्ट (Solid Waste) और बायोमास को खुले में जलाने से पूरी तरह बचें.

GRAP स्टेज-II के तहत 12 सूत्रीय एक्शन प्लान

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की बढ़ती स्थिति को देखते हुए GRAP स्टेज-II (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत 12 सूत्रीय एक्शन प्लान तुरंत लागू कर दिया है. यह नई कार्य योजना पहले से जारी GRAP-I के सभी उपायों के अतिरिक्त है. इस प्लान के तहत, एनसीआर के सभी प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, DPCC और अन्य एजेंसियों को कई सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं:

1. सड़क सफाई: चिन्हित सड़कों पर मशीनों से दैनिक सफाई (वैक्यूम स्वीपिंग) और पानी का छिड़काव किया जाए. जरूरत पड़ने पर मशीनों की संख्या और काम के घंटे बढ़ाए जाएं.

2. धूल प्रबंधन: हॉटस्पॉट और व्यस्त इलाकों सहित सभी सड़कों पर धूल रोकने वाले पदार्थों के साथ नियमित पानी का छिड़काव किया जाए और एकत्रित धूल का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित हो.

3. निर्माण स्थलों पर सख्ती: निर्माण और तोड़फोड़ (C&D) स्थलों पर धूल नियंत्रण नियमों के सख्त पालन के लिए निरीक्षण और प्रवर्तन (Enforcement) को बढ़ाया जाए.

4. हॉटस्पॉट में विशेष कार्रवाई: एनसीआर के सभी प्रदूषण हॉटस्पॉट क्षेत्रों में वायु प्रदूषण कम करने के उपाय प्राथमिकता से लागू किए जाएं.

5. बिजली आपूर्ति: डीजल जनरेटर (DG) सेटों के उपयोग को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए.

6. डीजी सेट नियंत्रण: औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों में डीजी सेटों के उपयोग को निर्धारित नियमों के अनुसार सीमित किया जाए.

7. यातायात प्रबंधन: ट्रैफिक जाम से बचने के लिए चौराहों और व्यस्त सड़कों पर यातायात का समन्वय किया जाए और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए.

8. निजी वाहन नियंत्रण: निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाया जाए.

9. सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा: सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाए, मेट्रो सेवाओं की आवृत्ति बढ़ाई जाए, और ऑफ-पीक घंटों में सस्ती यात्रा दरें लागू की जाएं.

10. प्रदूषणकारी बसों पर रोक: एनसीआर राज्यों से दिल्ली आने वाली गैर-इलेक्ट्रिक, गैर-सीएनजी, और गैर-बीएस-VI डीज़ल बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध होगा. (ऑल इंडिया परमिट वाली बसें और टेंपो ट्रैवलर इससे बाहर रखे गए हैं.)

11. जनजागरूकता: लोगों को प्रदूषण से बचाव और जिम्मेदार व्यवहार के लिए समाचार पत्रों, टीवी और रेडियो पर सलाह और चेतावनी संदेश जारी किए जाएं.

12. सर्दियों में सुरक्षा: निवासी कल्याण संघ (RWA) सुनिश्चित करें कि उनके कर्मचारी (सुरक्षा, सफाई, बागवानी स्टाफ) ठंड से बचाव के लिए खुले में कचरा या बायोमास न जलाएं, इसके लिए उन्हें इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विकल्प दिए जाएं.

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