दिल्ली में 10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन पर पुलिस की रोक, जानिए क्यों नहीं मिली अनुमति!

न्यूज तक डेस्क

09 Oct 2026 (अपडेटेड: Oct 9 2026 12:02 PM)

नियम के तहत 10 दिन पहले आवेदन न देने के कारण दिल्ली पुलिस ने CJP को 10 अक्टूबर को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि बिना मंजूरी विरोध प्रदर्शन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन करने की योजना बना रही CJP को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया है. पुलिस का कहना है कि बिना मंजूरी के अगर कोई भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगा तो उसे गैर-कानूनी माना जाएगा.

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मामला क्या है?

दिल्ली पुलिस की जॉइंट सीपी नूपुर प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि सौरभ दास ने 7 अक्टूबर को पुलिस को एक लेटर देकर 10 तारीख को प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी.

क्यों नहीं मिली इजाजत?

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नियम के मुताबिक, दिल्ली में किसी भी जगह प्रदर्शन या धरना देने के लिए कम से कम 10 दिन पहले अर्जी देनी होती है. लेकिन CJP ने सिर्फ 3 दिन पहले ही आवेदन दिया था. समय बहुत कम होने और सुरक्षा इंतजामों को देखते हुए पुलिस ने इस अर्जी को खारिज कर दिया. 

पुलिस की चेतावनी

दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। पुलिस ने लोगों और आयोजकों से अपील की है. 

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