अगर आपकी दिल्ली में कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है और आपने लंबे समय से पानी का बिल जमा नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण चेतावनी है. दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने भारी-भरकम बकाया रखने वाले बकाएदारों के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त रुख अपना लिया है. जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि तय तारीख तक बकाया राशि का भुगतान न करने पर बकाएदारों की संपत्ति को सीधे सील और कुर्क किया जा सकता है. आइए विस्तार से जानते है पूरी बात.
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1025 बड़े बकाएदारों की सूची तैयार, भेजे गए फाइनल नोटिस
दिल्ली जल बोर्ड ने ऐसे 1,025 बड़े कमर्शियल उपभोक्ताओं की एक अंतिम सूची तैयार की है, जिन पर लंबे समय से पानी का भारी बिल पेंडिंग है. जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन उपभोक्ताओं पर पानी का बिल 25 लाख रुपये या उससे अधिक बकाया है, उन सभी को फाइनल नोटिस जारी किए जा चुके हैं. सरकार का मुख्य उद्देश्य सालों से फंसी हुई रिकवरी प्रक्रिया को तेज करना है ताकि विभाग की वित्तीय स्थिति में सुधार लाया जा सके.
15 अगस्त 2026 की डेडलाइन और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
दिल्ली सरकार की ओर से इन सभी 1,025 बकाएदारों को 15 अगस्त 2026 तक का आखिरी अल्टीमेटम दिया गया है. यदि 15 अगस्त तक बकाया बिलों का निपटारा नहीं किया जाता है, तो दिल्ली जल बोर्ड बिना किसी देरी के सीधे कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा. जल मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जल बोर्ड के पास बकाएदारों की प्रॉपर्टी को सील करने और उसे अटैच (कुर्क) करने का पूरा कानूनी अधिकार मौजूद है.
लेट पेमेंट सरचार्ज माफी स्कीम से राहत पाने का मौका
कार्रवाई की चेतावनी के साथ-साथ बकाएदारों को भारी-भरकम पेनल्टी से बचने का एक आखिरी अवसर भी दिया जा रहा है. दिल्ली सरकार ने कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना लागू की है. इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य लगभग 5,000 करोड़ रुपये का मूल बकाया वसूलना है, जबकि उपभोक्ताओं को राहत देते हुए करीब 11,000 करोड़ रुपये का लेट पेमेंट सरचार्ज माफ किया जा रहा है.
15 अगस्त तक मिलेगा 70% तक सरचार्ज डिस्काउंट
जिन उपभोक्ताओं ने 31 जनवरी 2026 तक अपना बकाया भुगतान कर दिया था, उन्हें सरचार्ज पर 100% की छूट दी गई थी. हालांकि, अभी भी अवसर बचा हुआ है. यदि कोई उपभोक्ता 15 अगस्त 2026 से पहले अपना बकाया बिल जमा करता है, तो उसे लेट पेमेंट सरचार्ज पर 70% तक की छूट मिलेगी. इसलिए कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे सीलिंग की कार्रवाई से बचने के लिए 15 अगस्त 2026 से पहले इस योजना का लाभ उठाएं.
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