चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के 12 राज्यों में SIR.0 को लागू करने का ऐलान किया. उन्होंने बताया कि इन राज्यों में दूसरे फेज में SIR लागू करने की पूरी तैयारियां कर ली गई है. बता दें कि इस प्रक्रिया के तहत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में करीब 51 करोड़ वोटर्स के नाम, पते और अन्य डिटेल्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा. इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार शामिल है.
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इस दिन से शुरू होगी SIR की प्रक्रिया?
चुनाव आयोग के अनुसार, SIR के दूसरे फेज की प्रक्रिया शुरुआत 4 नवंबर से होगी. वहीं 7 फरवरी 2026 को इसकी अंतिम वोटर लिस्ट (Final Electoral Roll) प्रकाशित की जाएगी. चुनाव आयोग के शेड्यूल के अनुसार, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 की बीच प्रिंटिंग और ट्रेनिंग होगी. 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 के बीच तक घर-घर जाकर गिनती (House-to-House Enumeration) का काम किया जाएगा. वहीं, इसके बाद 9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची को जारी किया जाएगा. फिर 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 के बीच वोटर की आपत्तियां और दावे दर्ज किए जाएंगे और 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच सुनवाई और वेरिफिकेशन होगा.
नए वोटर्स के फॉर्म भरने में मदद करेंगे BLO
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि इस प्रक्रिया में 5.33 BLOs और 7.64 लाख राजनीतिक दलों के बूथ एजेंट शामिल होंगे. इस दाैरान BLO हर घर में कम से कम तीन बार जाएंगे, जिससे की नए वोटर्स को लिस्ट में एड और गलतियाें को सुधारा जा सके. BLO नए वोटर्स का फॉर्म भरवाने में मदद करेंगे. इसके बाद वे इन दस्तावेजों को ERO (Electoral Registration Officer) या AERO (Assistant Electoral Registration Officer) के पास जमा करवाएंगे.
पोलिंग स्टेशन पर नहीं होंगे 1200 से अधिक वोटर
CEC ज्ञानेश कुमार ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए आयोग ने निर्देश दिया है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की संख्या 1200 से अधिक नहीं होगी. उन्होंने बताया कि आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जल्द ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करें और SIR की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दें. इसके साथ ही आयोग ये भी सुनिश्चित करेगा कि बुजुर्गों, दिव्यांगों, बीमारों और कमजोर वर्गों के मतदाताओं को फॉर्म भरने और सत्यापन की प्रक्रिया में किसी भी तरह की परेशानी न हो इसलिए उनकी सहायता के लिए वॉलंटियर्स की तैनाती की जाएगी.
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