Delhi Saket Court judge News: दिल्ली के साकेत कोर्ट के जज कार्तिक टपारिया पर हजरत निजामुद्दीन थाने के SHO पंकज कुमार ने गंभीर आरोप लगाए हैं. इन आरोपों के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने जज टपारिया को साकेत कोर्ट से हटाने का आदेश दिया है. SHO के दावों में जज पर बदसलूकी, निजी काम करवाने और पुलिसकर्मियों पर अनुचित दबाव डालने जैसे इल्जाम शामिल हैं.
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SHO ने जज ने लगाए आरोप
हजरत निजामुद्दीन थाने के SHO पंकज कुमार ने बताया कि जज कार्तिक टपारिया ने उनके साथ कोर्ट में दुर्व्यवहार किया. इसके अलावा, जज ने पुलिसकर्मियों से निजी काम भी करवाए. SHO ने दावा किया कि पिछले साल दिसंबर में राजस्थान में हुई जज की शादी में निजामुद्दीन थाने के कुछ पुलिसकर्मियों को काम के लिए बुलाया गया था.
जिम मेंबरशिप खरीदकर दी
पंकज कुमार ने बताया कि जज टपारिया ने उनसे क्रिकेट किट और जिम की मेंबरशिप के पैसे भी दिलवाए. ये सभी घटनाएं SHO ने अपनी डेली डायरी में दर्ज की हैं. उन्होंने कहा कि जज का व्यवहार पिछले एक साल से परेशान करने वाला था. उन्होंने बताया कि हजरत निजामुद्दीन थाने के सारे मामले जज टपारिया के कोर्ट में आते थे, इसलिए वे कुछ मामलों में पुलिस पर दबाव बनाते थे.
जज कार्तिक टपारिया जंगपुरा एक्सटेंशन में रहते हैं और साकेत कोर्ट में अपनी सेवाएं दे रहे थे. उनके कोर्ट के अंतर्गत हजरत निजामुद्दीन थाने के मामले आते थे. SHO के मुताबिक, जज ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पुलिसकर्मियों को परेशान किया.
दिल्ली हाई कोर्ट का कड़ा फैसला
SHO के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने त्वरित कार्रवाई की. 15 जुलाई 2025 को जारी आदेश में जज कार्तिक टपारिया को साकेत कोर्ट से हटा दिया गया.
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