SIR Form Online: यदि आप वोटर लिस्ट में अपना नाम अपडेट करना चाहते हैं या फिर अपने वोटर आईडी कार्ड से जुड़ी किसी भी जानकारी में सुधार करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके बड़े काम की है. भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर्म (Special Intensive Revision Form) की ऑनलाइन सुविधा लाइव कर दी है. अब किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है और आप घर बैठे ही अपना काम पूरा कर सकते हैं.
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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की प्रक्रिया
इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले मतदाताओं को अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र पर जाकर वोटर्स सर्विस पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट voters.gov.in पर जाना होगा. यदि पोर्टल पर आपका पहले से अकाउंट नहीं है, तो 'साइन अप' विकल्प पर क्लिक करके अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड दर्ज करें. इसके बाद मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिए अपना वेरिफिकेशन पूरा करें. अकाउंट बनने के बाद अपने रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करें.
चार भागों में ऐसे भरें पूरा फॉर्म
लॉगिन करते ही आपके सामने ऑनलाइन फॉर्म्स का डैशबोर्ड आएगा, जहां आपको एसआईआर फॉर्म का चयन करना होगा. निर्देशों को ध्यान से पढ़कर सहमति बॉक्स पर टिक करें और आगे बढ़ें.
- भाग 1 (निजी जानकारी): इसमें आपको अपना नाम, पिता या पति का नाम, जन्मतिथि, लिंग और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही ढंग से भरना होगा.
- भाग 2 (परिवार का विवरण): इस खंड में परिवार के अन्य सदस्यों के नाम, उम्र, लिंग और उनसे आपका क्या संबंध है, इसकी जानकारी देनी होगी. 'और सदस्य जोड़ें' बटन पर क्लिक करके एक से अधिक लोगों के नाम भी जोड़े जा सकते हैं.
- भाग 3 (पते का विवरण): यहां आपको अपना वर्तमान पता, राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र और पिन कोड बहुत ध्यान से दर्ज करना होगा. [02:30]
- भाग 4 (दस्तावेज अपलोड): इस आखिरी चरण में पहचान पत्र, पते का प्रमाण और जन्म तिथि का प्रमाण जैसे जरूरी दस्तावेजों की साफ स्कैन कॉपी (PDF, JPG या PNG फॉर्मेट में) अपलोड करनी होगी.
अंतिम सबमिशन और आवश्यक सावधानी
फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले समीक्षा करें सेक्शन में जाकर सभी जानकारियों और स्पेलिंग को दोबारा जांच लें. सब कुछ सही होने पर सबमिट बटन दबाएं. इसके तुरंत बाद स्क्रीन पर एक एक्नॉलेजमेंट या रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, जिसका प्रिंटआउट या रसीद डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.
इन बातों का रखें विशेष ध्यान
पोर्टल पर एक बार फॉर्म सफलतापूर्वक ऑनलाइन जमा होने के बाद उसी फॉर्म को दोबारा ऑफलाइन भरने की कोई आवश्यकता नहीं है. ध्यान रहे कि गलत या भ्रामक जानकारी देने पर आपका आवेदन निरस्त (रिजेक्ट) भी हो सकता है, इसलिए इस फॉर्म को स्वयं और बेहद सावधानीपूर्वक भरें. यदि ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान कोई तकनीकी समस्या आती है, तो आप अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से भी संपर्क कर सकते हैं.
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