Falta Seat Repolling: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सबसे चर्चित सीट फलता एक बार फिर चर्चाओं में है. 21 मई को फलता विधानसभा सीट पर री-पोलिंग होनी है, लेकिन इससे लगभग 72 घंटे पहले TMC उम्मीदवार जहांगीर खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और गुहार लगाई. इस मामले में अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि, जहांगीर खान को 25 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, हालांकि उन्हें जांच में सहयोग करना होगा. आइए विस्तार से जानते है पूरी कहानी.
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जहांगीर खान ने हाईकोर्ट से लगाई गुहार
जहांगीर खान ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाते हुए कहा था कि, वह फलता विधानसभा से TMC के टिकट पर चुनाव लड़ रहे है और चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में है. लेकिन राजनीतिक साजिश के तहत उनपर कई झूठे आपराधिक मामले दर्ज कराए गए है, ताकि उन्हें चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए और उन्हें इस प्रक्रिया से दूर किया जा सकें. इसी वजह से जहांगीर खान अपनी स्वतंत्रता और सुरक्षा की मांग करते हुए हाईकोर्ट पहुंचे थे.(पूरी खबर पढ़ें)
कलकत्ता हाईकोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ?
जहांगीर खान की ओर से पूर्व एडवोकेट जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर दत्ता वकालत कर रहे थे. कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फैसला दिया कि, जहांगीर खान को 25 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, हालांकि, उन्हें जांच में सहयोग करना होगा. हाईकोर्ट ने आगे यह भी कहा कि, अगर उनके खिलाफ बहुत गंभीर अपराध पाया जाता है, तो मामला कोर्ट के ध्यान में लाया जाना चाहिए. उन्हें चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन करना होगा.
21 मई को चुनाव और 24 को परिणाम
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 29 अप्रैल को फलता विधानसभा सीट पर भी चुनाव हुए थे. लेकिन चुनाव में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई, जिसके बाद जांच हुई और आयोग ने फलता विधानसभा सीट पर री-पोलिंग के आदेश दे दिए. आयोग के मुताबिक अब 21 मई को फलता के 285 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे. साथ ही 24 मई को मतगणना के बाद परिणाम सामने आएंगे.
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