गुरुग्राम में त्रिपुरा की 19 साल की छात्रा के साथ हैवानियत, शक के चलते युवती के प्राइवेट पार्ट को सैनिटाइजर से जलाने की कोशिश

गुरुग्राम के सेक्टर-69 में त्रिपुरा की 19 वर्षीय छात्रा के साथ उसके दोस्त शिवम ने दरिंदगी की. आरोपी ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और फिर मारपीट की. उसने छात्रा के प्राइवेट पार्ट को जलाने और सिर पर स्टील की बोतल से हमला करने जैसी क्रूरता की. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

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नीरज वशिष्ठ

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हरियाणा के गुरुग्राम से एक रूहं कपा देने वाली घटना सामने आई है. जहां सेक्टर-69 के एक PG में त्रिपुरा की रहने वाली 19 साल की छात्रा के साख दरिंदगी की हदें पार कर दी गई. आरोप है कि शादी का झांसा देकर युवक ने पहले उसके साथ गलत काम किया और फिर शक के चलते उसे बुरी तरह पीटा. आरोपी ने पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को सैनिटाइजर डालकर जलाने का प्रयास किया और सिर पर स्टील की बोतल से हमला किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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क्या है पूरा मामला

पीड़िता मूल रूप से त्रिपुरा की रहने वाली है और गुरुग्राम में बीएससी बायोटेक की पढ़ाई कर रही है. उसकी मुलाकात दिल्ली के नरेला निवासी शिवम से एक ऑनलाइन ऐप के जरिए हुई थी. सितंबर 2025 से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, फिर धीरे-धीरे दोनों की बीच मुलाकातें होने लगी. आरोप है कि शिवम ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ जबरन संबंध बनाए.

शिकायत के मुताबिक, 16 फरवरी 2026 को आरोपी ने शक के चलते छात्रा पर जानलेवा हमला किया. उसने स्टील की बोतल और मिट्टी के बर्तन से छात्रा के सिर पर वार किए. इतना ही नहीं, आरोपी ने उसका सिर दीवार और फर्नीचर पर भी पटका. हैवानियत यहीं नहीं रुकी; आरोपी ने चाकू से उसके पैरों पर हमला किया और उसके प्राइवेट पार्ट को सैनिटाइजर से जलाने की कोशिश की. आरोपी ने पीड़िता के न्यूड वीडियो भी बना लिए और उसे मां न बन पाने की धमकी दी.

बंगाली भाषा ने बचाई जान

18 फरवरी को मौका मिलते ही पीड़िता ने आरोपी के फोन से अपनी मां को फोन किया. आरोपी को बंगाली भाषा नहीं आती थी, इसलिए वह समझ नहीं पाया कि छात्रा ने अपनी आपबीती सुना दी है. मां ने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रा को अस्पताल पहुंचाया. हालत गंभीर होने के कारण उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बयान देने के लिए फिट घोषित किया.

पुलिस ने लिया एक्शन

बादशाहपुर थाना पुलिस ने आरोपी शिवम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं (115(2), 118(1), 118(2), 127(2), 69 और 351(2)) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

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