केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले चार CISF कर्मियों के परिवारों को बीमा और अन्य कल्याणकारी लाभ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में मदद की है. 26 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित CISF मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिवंगत कर्मियों के परिजनों को आर्थिक सहायता से जुड़े चेक और लाभों की जानकारी दी गई. इन चारों कर्मियों की 29 सितंबर 2026 को CISF यूनिट SHEP सेवा-II में सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी.
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CISF के अनुसार, प्रत्येक परिवार को विभिन्न बीमा योजनाओं, CISF रिस्क फंड और केंद्र सरकार की अनुग्रह राशि सहित कुल लगभग 1.60 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान है. इसमें गृह मंत्रालय की ओर से मिलने वाली 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि भी शामिल है, जिसका भुगतान अभी जारी होना बाकी है.
प्रत्येक परिवार को किस मद में मिलेगी सहायता?
CISF और SBI के सहयोग से प्रत्येक दिवंगत कर्मी के परिवार के लिए निम्नलिखित आर्थिक लाभ निर्धारित किए गए हैं:
- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (PAI) के तहत 1 करोड़ रुपये.
- ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस (GTLI) के तहत 10 लाख रुपये.
- CISF रिस्क फंड से निकटतम परिजन को 20 लाख रुपये.
- CISF रिस्क फंड से माता-पिता को 5 लाख रुपये.
- अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 35 हजार रुपये.
- गृह मंत्रालय की ओर से 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि.
इन सभी मदों को मिलाकर प्रत्येक परिवार के लिए कुल सहायता राशि 1 करोड़ 60 लाख 35 हजार रुपये बनती है. हालांकि, CISF की ओर से जारी विवरण में कुल राशि लगभग 1.60 करोड़ रुपये बताई गई है. गृह मंत्रालय की अनुग्रह राशि अभी जारी होनी बाकी है, इसलिए इसे प्राप्त हो चुकी राशि नहीं माना जाना चाहिए.
CISF और SBI के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
कार्यक्रम में CISF के महानिदेशक प्रवीर रंजन, अतिरिक्त महानिदेशक विजय प्रकाश और एयरपोर्ट सेक्टर की अतिरिक्त महानिदेशक बिनीता ठाकुर मौजूद रहीं. SBI की ओर से सलाहकार हरिनाथ मिश्रा, महाप्रबंधक अजीत पोद्दार और उप महाप्रबंधक सुचित्रा जैन ने हिस्सा लिया.
इस दौरान अधिकारियों ने शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की और उन्हें मिलने वाले वित्तीय लाभों तथा बीमा दावों के निपटारे में हरसंभव मदद का भरोसा दिया.
इन चार CISF कर्मियों ने गंवाई थी जान
29 सितंबर 2026 को जान गंवाने वाले चार कर्मियों की पहचान इस प्रकार है:
1. सहायक कमांडेंट/कार्यकारी अंकित कुमार पांडेय.
2. सब-इंस्पेक्टर/कार्यकारी लक्ष्मण सिंह.
3. कांस्टेबल/जीडी मोहम्मद रफीक.
4. कांस्टेबल/जीडी संजीव कुमार.
CISF ने बताया कि चारों कर्मियों के पेंशन संबंधी मामले भुगतान एवं लेखा कार्यालय (PAO), नई दिल्ली को भेज दिए गए हैं. वहां से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन मामलों पर कार्रवाई की जाएगी.
आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति पर भी विचार
CISF ने दिवंगत कर्मियों के परिवारों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है. बल ने कहा कि लंबित वित्तीय लाभों और पेंशन संबंधी मामलों के निपटारे में परिवारों की सहायता जारी रखी जाएगी. इसके अलावा, लागू नियमों के अनुसार पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने पर भी विचार किया जा सकता है.
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