BJP के कद्दावर नेता के पोते विवेक जाटव को छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में कोर्ट ने सुनाई सजा!

MP Crime News: कॉलेज छात्रा के घर जाकर तलवार से हमला करने और एसिड अटैक की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है. 4500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

मध्य प्रदेश में पूर्व विधायक के पोते को छह साल की सजा.
मध्य प्रदेश में पूर्व विधायक के पोते को छह साल की सजा.

विकास दीक्षित

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MP News: ताकत जाने के बाद ही गुना से पूर्व बीजेपी विधायक की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं. पूर्व विधायक गोपीलाल जाटव के पोते विवेक जाटव को कोर्ट ने सजा सुनाई है. साल 2019 में विवेक के खिलाफ एक कॉलेज छात्रा ने प्रकरण दर्ज कराया था. छात्रा जब कॉलेज से लौट रही थी. उस वक्त आरोपी ने रास्ता रोककर एसिड अटैक की धमकी दी थी. उस वक्त पीड़िता ने पुलिस से गुहार भी लगाई थी लेकिन राजनीतिक रसूख के कारण आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई जिससे विवेक के हौसले बुलंद हो गए थे.

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जिसके बाद विवेक ने दोबारा छात्रा पर हमला करने की कोशिश की. उसके घर के दरवाजे पर तलवार से हमला किया और गेट को तोड़ने की कोशिश की. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल था, पीड़ित छात्रा ने पुलिस को घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सौंपा था, जिसमें आरोपी विवेक जाटव हाथ में तलवार लेकर दहशतगर्दी कर रहा था. 

वायरल हुआ था वीडियो

इस घटनाक्रम का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसके बाद तत्कालीन बीजेपी विधायक गोपीलाल जाटव को सफाई पेश करनी पड़ी थी. विवेक जाटव ने 2 साल पहले जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ा था लेकिन चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था. 2019 की घटना के बाद पार्टी हाईकमान ने भी विधायक को भोपाल तलब किया था. इस मामले में पूर्व विधायक गोपीलाल जाटव ने प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया है.

साल 2019 के बाद अब इस मामले में रोचक मोड आ गया है. कोर्ट ने विवेक जाटव को आरोपी मानते हुए 6 साल एक महीने की सजा और 4500 रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है.

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