पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कितने अमीर? पत्नी अमृता राय भी हैं करोड़ों की मालकिन, जानें

मध्य प्रदेश की राजनीति के दिग्गज नेता आम चुनाव के मैदान में उतर गए हैं. राजगढ़ से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया है. इस चुनाव में राजा से लेकर महाराजा भी चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं.

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How rich is former Chief Minister Digvijay Singh: मध्य प्रदेश की राजनीति के दिग्गज नेता आम चुनाव के मैदान में उतर गए हैं. राजगढ़ से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया है. इस चुनाव में राजा से लेकर महाराजा भी चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं. ये सबसे मुफीद समय होता है जब किसी नेता की पर्सनल जानकारी या फिर कहें उसकी संपत्ति के बारे में जानकारी पता लगती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि चुनावी रण में उतरे राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हलफनामा में कितनी संपत्ति घोषित की है? 

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पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. हलफनामें के अनुसार दिग्विजय ने कुल संपत्ति (अपनी पत्नी और HUF सहित) 50 करोड़ रुपये घोषित की है. उनकी पत्नी अमृता सिंह की कुल संपत्ति 9 करोड़ से ज्यादा है. दोनों की कुल संपत्ति 59.12 करोड़ रुपए है. इसमें 37.79 करोड़ की अचल और 12.33 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है.

पांच साल में बढ़ी 21 करोड़ की संपत्ति

हलफनामें के अनुसार दिग्विजय की पिछले 5 साल में 21.05 करोड़ रुपए संपत्ति बढ़ी है. उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में उन्हें 22.33 करोड़ की आय प्राप्त हुई. जबकि इसी वित्त वर्ष पत्नी अमृता सिंह को 98 लाख की आय हुई. दिग्विजय के पास 6 लाख 47 हजार 228 रुपए कैश है. पत्नी के पास 52 हजार 500 रुपए कैश है. 

दिग्विजय के बैंक अकाउंट में 13 लाख 6 हजार 599 रुपए जमा हैं. विरासत के बैंक अकाउंट में 12.91 लाख रुपए हैं. खुद की चल संपत्ति 3.52 करोड़ है. कुल संपत्ति 8.78 करोड़ है. यहां आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के पास खुद की कोई कार नहीं है. पत्नी के पास साढ़े तीन करोड़ रूपये की कृषि भूमि है. 

देशभर में दिग्विजय पर 11 केस दर्ज

दिग्विजय ने बताया कि मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में उनके खिलाफ आपराधिक और दीवानी केस विचाराधीन हैं. दिग्विजय  के खिलाफ भोपाल में 4, हैदराबाद में 2, बिहार, इंदौर, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक-एक केस लंबित हैं. इतना ही नहीं, उज्जैन सत्र न्यायालय ने उन्हें  मारपीट के केस में एक साल की सजा सुनाई गई है. हालांकि, हाईकोर्ट से स्थगन मिल चुका है. 

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