MP: दफ्तर में लेट-लतीफी एमपी के सरकारी कर्मचारियों को अब पड़ने वाली है भारी, लागू होगी नई व्यवस्था

MP Employees Biometric Attendance: मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आयी है. शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को अब दफ्तर में लेट लतीफी भारी पड़ेगी.

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• 10:03 AM • 07 Aug 2024

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शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को अब दफ्तर में लेट लतीफी भारी पड़ेगी.

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इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है.

MP Employees Biometric Attendance: मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आयी है. शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को अब दफ्तर में लेट लतीफी भारी पड़ेगी. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है.

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मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में आधार-आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली लागू होने वाली है. इस संबंध में राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अधिसूचना जारी की है.  इस व्यवस्था के लागू होने के बाद निर्धारित समय पर कर्मचारियों को ऑफिस पहुंचना होगा और निर्धारित समय से पहले दफ्तर नहीं छोड़ पाएंगे.

बायोमेट्रिक अटेंडेंस का फैसला

सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों-अधिकारियों के आने में लेट लतीफी, घंटों तक गायब हो जाने की मनमानी, समय से पहले ऑफिस से चले जाने जैसी शिकायतें सामने आ रही थीं. सरकारी कर्मचारियों की ऐसी मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है. मध्य प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में अब आधार नंबर के आधार पर कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने का फैसला किया है. इसमें रियल टाइम में हाजिरी लगाना होगा, जिसके लिए अब निश्चित समय पर दफ्तर आना होगा और निश्चित समय पर ही वापस जा पाएंगे. 

ऑफिस टाइमिंग फिक्स 

ऑफिस का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे ही रखा गया है. दरअसल, कोरोना काल के समय सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 5 दिन काम का नियम लागू किया था और ऑफ़िस टाइमिंग एक घंटे बढ़ाते हुए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिया था. हालांकि इसके बावजूद कर्मचारियों के देर से आने और जल्दी जाने की शिकायतें मिल रही थी . इसी को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑफ़िस टाइमिंग याद दिलाते हुए आदेश जारी किया है. 

सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश सभी विभागों के प्रमुख, सभी संभाग के कमिश्नरों, कलेक्टरों, जिला पंचायत सीईओं को जारी कर खुद और अपने अधीनस्थों से इसका पालन करने को कहा है. 

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