Raja Raghuvanshi Case: इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को देश की सबसे बड़ी कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सोनम की जमानत पर तुरंत रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है. हालांकि, कोर्ट ने सोनम को एक नोटिस जरूर थमाया है जिसमें उनसे पूछा गया है कि आखिर क्यों न उनकी बेल को कैंसिल कर दिया जाए?
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मेघालय सरकार की अर्जी पर हुई सुनवाई
दरअसल, यह पूरा मामला मेघालय हाई कोर्ट के उस फैसले से जुड़ा है जहां से सोनम को जमानत मिली थी. राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और बेल का विरोध किया. इस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि क्योंकि सोनम रघुवंशी पहले ही सलाखों से बाहर आ चुकी हैं, इसलिए इस मोड़ पर आकर उनकी रिहाई में दखल देना ठीक नहीं होगा. अब देश की सर्वोच्च अदालत इस पूरे मामले पर आने वाले गुरुवार को विस्तार से सुनवाई करेगी. तब तक सोनम को शिलॉन्ग में जमानत पर ही रहने की अनुमति होगी.
आरोपी के फरार होने का खतरा
अदालत की कार्यवाही के दौरान मेघालय सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तीखी दलीलें पेश कीं. उन्होंने बेंच को बताया कि सोनम पर लगे इल्जाम बेहद संगीन हैं. सरकारी वकील ने कोर्ट को याद दिलाया कि सोनम की जमानत याचिकाएं पहले भी कई बार खारिज की जा चुकी हैं. वहीं सरकार का कहना है कि यह मामला महज किसी तकनीकी गड़बड़ी या कागजी चूक का नहीं है, बल्कि एक गंभीर अपराध से जुड़ा है. राज्य सरकार ने कोर्ट में ये डर भी जताया कि अगर सोनम जेल से बाहर रहती हैं तो उनके कानून की गिरफ्त से भागने या फरार होने की पूरी आशंका बनी रहेगी.
फिलहाल, इस हाई-प्रोफाइल मामले में सबकी नजरें गुरुवार को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं जहां तय होगा कि सोनम बाहर रहेंगी या उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ेगा.
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