Pune Car Accident: बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी रईसजादे को जमानत तो CM का आ गया बड़ा बयान!

Pune car accident: पुणे के कार हादसे के नाबालिग रईसजादे आरोपी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है.

एमपी तक

26 Jun 2024 (अपडेटेड: 26 Jun 2024, 04:08 PM)

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Pune Car Accident Case: पुणे के चर्चित हिट एंड रन केस के नाबालिग रईसजादे आरोपी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है. एकनाथ शिंदे की माने तो पुणे हादसे के मृतकों के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद की है. साथ ही उन्होंने कहा है कि हादसे के आरोपियों को छोड़ेंगे नहीं.

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है. शिंदे की माने तो पुणे हादसे के मृतकों के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद की है. साथ सीएम ने यह भी वादा किया, "इस पूरे मामले पर सरकार की नजर है एक भी गुनाहगार नहीं बख्शा जाए और फास्ट ट्रक कोर्ट चलाई जाएगी.'

उन्होंने आगे कहा- "माता-पिता मेरे पास आए थे. उनको मुख्यमंत्री सहायता निधि से 10-10 लाख रुप का चेक मैंने आज दिया हुआ है, हम लोग पूरी तरह उनके परिवार के साथ है और कोई भी गुनाहगार आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा. यह एक केस फास्ट ट्रैक पर चलाया जाएगा."

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बता दें बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है. जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा पांडे की बेंच ने नाबालिग को राहत देते हुए कहा, "हादसा दुर्भाग्यपूर्ण था लेकिन नाबालिग को ऑब्जर्वेशन होम में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि नाबालिक के माता-पिता और दादा भी जेल में बंद हैं. इसलिए नाबालिक की कस्टडी उनकी मौसी के पास रहेगी." 19 मई को शराब के नशे में धुत एक रईसजादे ने एमपी के रहने वाले दो बाइक सवार इंजीनियर्स को कुचल दिया था, इस हादसे में दोनों की मौत हो गई थी.

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