Budget 2024: बजट में इनकम टैक्स दर में कोई बदलाव नहीं, जानिए अभी आयकर टैक्स स्लैब क्या हैं

ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलने वाली छूट और कटौतियां न्यू टैक्स रिजीम में उपलब्ध नहीं हैं. यदि ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत कर योग्य आय (सभी कटौतियों के बाद) 5 लाख रुपए से कम है, तो व्यक्ति को कोई कर नहीं देना होगा.

NewsTak

अभिषेक

01 Feb 2024 (अपडेटेड: 01 Feb 2024, 07:36 AM)

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Budget 2024: अंतरिम बजट 2024 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब कोई बदलाव नहीं करने का एलान किया है. यानी टैक्स की दरें अपरिवर्तनीय रहेंगी. मतलब 2023 में जो टैक्स स्लैब था वही आगामी वित्तीय वर्ष में भी रहेगा. वैसे 2023 के बजट में सरकार ने नई कर व्यवस्था में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की थी. पिछले साल के बजट में व्यक्तिगत करदाताओं के लिए टैक्स की दर को अधिक आकर्षक बनाने के लिए आयकर स्लैब में बदलाव किए गए थे. टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव करते हुए आयकर से छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया था. आइए आपको बताते है वर्तमान में क्या है टैक्स स्लैब साथ ही ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में.

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पहले ओल्ड टैक्स रिजीम जान लीजिए

अगर ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो व्यक्तियों को कई कर छूट और कटौतीयां मिलती थी. जैसे हाउस रेंट अलाउंस (HRA), लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA), धारा 80C, 80D, 80CCD(1b), 80CCD(2) और अन्य के तहत कटौतियां. हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम में कर योग्य आय का स्तर भी कम था.

– 2.5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं

– 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक 5 फीसदी

– 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक 20 फीसदी

– 10 लाख रुपए से अधिक पर 30 फीसदी

3 लाख तक कोई टैक्स नहीं

ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलने वाली छूट और कटौतियां न्यू टैक्स रिजीम में उपलब्ध नहीं हैं. यदि ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत कर योग्य आय (सभी कटौतियों के बाद) 5 लाख रुपए से कम है, तो व्यक्ति को कोई कर नहीं देना होगा. न्यू टैक्स रिजीम के तहत, यदि कर योग्य आय 7 लाख रुपए से कम है, तो पूरी आय कर-मुक्त हो जाएगी.

ये है 2023 में आए नए टैक्स रिजीम की दरें-

– 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं है.

– 3 लाख रुपए से अधिक और 6 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत कर है.

– 6 लाख रुपए से अधिक और 9 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत कर है.

– 9 लाख रुपए से अधिक और 12 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत कर है.

– 12 लाख रुपए से अधिक और 15 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत कर है.

– 15 लाख रुपए से अधिक आय पर 30 प्रतिशत कर है.

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