Delhi NCR Grap-4 : दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण ने हालात बेहद चिंताजनक बना दिए हैं. गैस चैंबर बन चुके दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता दिन-ब-दिन खराब हो रही है. इसे कंट्रोल करने के लिए आज से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप)-4 के तहत सख्त प्रतिबंध लागू हो गए हैं. ये उपाय न केवल प्रदूषण कम करने पर केंद्रित हैं बल्कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी बनाए गए हैं.
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क्या है GRAP?
ग्रैप, यानी Graded Response Action Plan. ये वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक त्वरित योजना है. जब दिल्ली की एयर क्वालिटी “गंभीर प्लस” (Severe Plus) श्रेणी में पहुंच जाती है और AQI 450 से ऊपर हो जाता है, तो GRAP स्टेज 4 के तहत कड़े नियम लागू किए जाते हैं.
व्हीकल और कंस्ट्रक्शन पर कड़े प्रतिबंध
- दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, सिवाय आवश्यक सामान या सेवाओं वाले ट्रकों के. केवल एलएनजी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल ट्रकों को ही अनुमति है.
- दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड बीएस-IV या उससे नीचे के डीजल वाहनों को एंट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी.
- कंस्ट्रक्शन और विकास कार्य जैसे हाईवे, फ्लाईओवर, और टेली-कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स पर भी प्रतिबंध लागू है.
शिक्षा और दफ्तरों पर असर
- दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते VI, IX और XI तक की फिजिकल क्लासेस बंद कर ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी. 10 और 12 वीं कक्षा के स्टूडेंट्स की फिजिकल क्लासिस जारी रहेंगी. एनसीआर के स्कूलों में भी जल्द हो सकता है ऐलान.
- सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ काम करने का फैसला लिया जा सकता है.
- केंद्र सरकार के दफ्तरों में भी घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) की अनुमति दी जा सकती है.
नागरिकों के लिए अपील
GRAP-4 के तहत, नागरिकों से अपील की गई है कि वे वायु प्रदूषण से बचाव के उपाय अपनाएं:
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