बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. वोटर लिस्ट रिविजन का काम जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं लगा सकते. वोटर कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड को इसमें शामिल कर सकते हैं. मामले पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.
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