यूपी के मदरसे कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी मास्टर्स की पढ़ाई नहीं करा सकते, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला तो पिछले साल ही दे दिया था लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट में मदरसों को लेकर नया केस खुला है. इसकी नौबत इसलिए आई कि यूपी के मदरसों में 50 हजार छात्र कामिल और फाजिल की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन बीच में रोक गई. अब परीक्षा होगी या नहीं, डिग्रियां मिलेगी या नहीं? इस पर सस्पेंस बना हुआ है. मदरसों में कामिल और फाजिल की पढ़ाई कर रहे 50 हजार छात्रों की ओर से टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया ने याचिका लगाई तो सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने एकदम से मना नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस एएस चंदुरकर की बेंच ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार को नोटिस करके जवाब मांगा. याचिका को एक और लंबित केस से टैग कर दिया. इससे मदरसों में हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे छात्रों को राहत की बड़ी उम्मीद बंधी है.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT