सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों पर अहम फैसला, नसबंदी के बाद छोड़ने का दिया आदेश!

जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने आज इस मामले पर फैसला सुनाया. बेंच ने कहा, जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है, उन्हें जल्द से जल्द नसबंदी के बाद छोड़ दिया जाए.

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ललित यादव

22 Aug 2025 (अपडेटेड: 22 Aug 2025, 11:32 AM)

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देश में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 11 अगस्त के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उनको नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ना चाहिए.

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11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने डॉग बाइट्स और रेबीज के केस को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 वीक में दिल्ली-NCR को पकड़कर शेल्टर होम में डालने का निर्देश दिया था. इस आदेश का देशभर में खूब विरोध हुआ. इसके बाद 13 अगस्त को CJI बीआर गवई ने कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स NGO की याचिका पर कहा था कि वह इस मामले में खुद गौर करेंगे और इसके बाद इस मामले को 3 जजों की बेंच को सौंप दिया था. 

कोर्ट ने आज क्या फैसला सुनाया?  

जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने आज इस मामले पर फैसला सुनाया. बेंच ने कहा, जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है, उन्हें जल्द से जल्द नसबंदी के बाद छोड़ दिया जाए. केवल उन कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा जो बीमार हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है. कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस संबंध में नोटिस जारी कर दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा है.

खाने के लिए अलग स्थान  

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में आवारा कुत्तों को खाना देने के लिए विशेष स्थान बनाए जाएं. कोर्ट ने साफ किया कि सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों, पार्कों या अन्य जगहों पर कुत्तों को खाना देना प्रतिबंधित होगा. निर्धारित स्थानों पर ही कुत्तों को भोजन दिया जाएगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

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