1951 में बना था चुनाव के लिए कानून. हिंदी में जन प्रतिनिधित्व कानून, अंग्रेजी में THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT कहा जाता है. करीब 74 साल से यही कानून चल रहा है. कानून कहता है कि अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो संसद या विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी.
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