वक्फ अधिनियम, 2025 मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम फैसला सुनाया. कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई, लेकिन कुछ धाराओं पर जरूर रोक लगा दी. चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की दो सदस्यीय बेंच ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता का अनुमान हमेशा उसके पक्ष में होता है, लेकिन कुछ प्रावधानों पर अंतरिम सुरक्षा की जरूरत है. इस मामले में किसकी जीत हुई? अंदर की बात बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही.
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