अगर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए तो जेल से ही चलाएंगे सरकार? समझिए ऐसा मुमकिन है भी या नहीं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक दल की बैठक की. इस बैठक के बाद AAP से ये सियासी संदेश आया है कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार हुए, तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा.

जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे मुख्यमंत्री. ईडी ने भेजा है समन

जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे मुख्यमंत्री. ईडी ने भेजा है समन

देवराज गौर

• 04:15 PM • 06 Nov 2023

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दिल्ली शराब घोटालाः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक दल की बैठक की. इस बैठक के बाद AAP से ये सियासी संदेश आया है कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार हुए, तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा. AAP का दावा है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे. मंत्री और अफसर उनसे मिलने जेल जाएंगे. असल में पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को समन भेजा था. तभी इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ा कि क्या केजरीवाल भी गिरफ्तार होने वाले हैं? खुद केजरीवाल और AAP नेता ऐसी आशंका जता चुके हैं.

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पर अब AAP ने जैसा दावा किया है, तो ये सवाल खड़ा जरूर होता है कि क्या जेल से सरकार चलाई जा सकती है? क्या गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं? News Tak ने ऐसे ही सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की है.

पहले जानिए विधायक दल की बैठक में क्या हुआ

ED ने 2 नवंबर को केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था. केजरीवाल ED के सामने पेश नहीं हुए बल्कि समन को गलत बचा चुनाव प्रचार करने मध्य प्रदेश चले गए. बाद में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई. दिल्ली के शराब घोटोले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह पहले ही जेल में हैं. ऐसे में अगर केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो क्या होगा? ऐसे सियासी संकट के सवालों का हल ढूंढने के लिए सोमवार को AAP विधायक दल की बैठक बैठी.

अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे मुख्यमंत्री

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे. सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से निवेदन किया है कि जेल जाने के बाद भी वो अपना इस्तीफा न दें. वो जेल से दिल्ली के लोगों के मुख्यमंत्री बने रहे. हम कोर्ट से अनुमति लेंगे की अधिकारी फ़ाइल सम्बंधित काम के लिए जेल में मुख्यमंत्री से मिले और दिल्ली के काम जेल से करें. क़ानून और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक सिटिंग सीएम को ट्रायल के नाम पर जेल में डालने की कोशिश की जाए और इस्तीफा ले लिया जाए.

क्या केजरीवाल जेल जाने के बाद भी CM बने रह सकते हैं?

इस सवाल को हमने कानून के नजरिए से समझने की कोशिश की. हमने इंडिया टुडे ग्रुप के लिए सुप्रीम कोर्ट, कानून मंत्रालय, विधि आयोग संग चुनाव आयोग की खबरें कवर करने वाले हमारे सहयोगी संजय शर्मा से बात की. संजय शर्मा ने बताया कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल होती है, तो संविधान के मुताबिक विधायक दल तय करेगा कि सदन का नेता कौन होगा. हालांकि, व्यवहार में इस प्रक्रिया का सांकेतिक ही महत्व है. ऐसी स्थिति में केजरीवाल संभवतः अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं. संजय शर्मा कहते हैं कि, देश को 21वीं सदी में दूसरी राबड़ी देवी देखने को मिल सकती हैं. बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू यादव जब चारा घोटाले में फंसकर जेल गए, तो उनकी पत्नी राबड़ी सीएम बनी थीं.

केजरीवाल जेल जाते हैं तो क्या देना पड़ेगा इस्तीफा

अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो क्या उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा? इस सवाल पर संजय शर्मा कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है. यह एक लंबी प्रक्रिया है. पहले ईडी उनको पूछताछ के लिए बुलाएगी. जांच एजेंसी को जरूरत समझ में आएगी तो फिर हिरासत में लेगी. तीसरे चरण में होगी गिरफ्तारी. चौथे चरण में कोर्ट में पेशी. फिर उनको रिमांड पर लिया जा सकता है. रिमांड मिलने के बाद आप ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजेंगे. उसके बाद यह कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि वह क्या फैसला सुनाता है.

ईडी के पास क्या विकल्प?

ईडी केजरीवाल को एक समन भेज चुकी है. ईडी केजरीवाल को तीन समन भेज सकती है. अगर केजरीवाल फिर भी पेश नहीं होते हैं, तो उन्हें कोर्ट का नोटिस मिल सकता है. कोर्ट का नोटिस मतलब जमानती वारंट. अगर केजरीवाल फिर भी पेश नहीं होते हैं, तो उन्हें गैर जमानती वॉरंट भेजा जाएगा और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है.

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