तमिलनाडु सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है. राज्य सरकार ने तीसरे बच्चे के जन्म पर भी महिला कर्मचारियों को 365 दिन (एक साल) का सवैतनिक मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) देने की घोषणा की है. सरकार के इस कदम का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को राहत देना और बच्चों की शुरुआती देखभाल को बेहतर बनाना है.
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क्या है नया नियम?
द हिंदू में प्रकाशित खबर के मुताबिक मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी. सरथकुमार ने मंगलवार (18 अगस्त, 2026) को विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि महिला सरकारी कर्मचारियों के तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश को मौजूदा 12 हफ़्तों से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया जाएगा. अपने विभाग से जुड़ी घोषणाएं करते हुए उन्होंने कहा कि महिला सरकारी कर्मचारियों को अब अपने पहले दो बच्चों के लिए 365 दिन की मैटरनिटी लीव (मातृत्व अवकाश) दी जाती है, जबकि दो या उससे ज़्यादा बच्चे होने पर उन्हें 12 हफ़्ते तक की मैटरनिटी लीव मिलती है.
अभी तक दो बच्चों तक मातृत्व अवकाश 365 दिन मिलता था. तीसरे बच्चे के लिए से सीमित करके महज 12 हफ्ते यानी 84 दिन कर दिया गया था. अब तीसरे बच्चे पर भी मातृत्व अवकाश 365 दिन का ही मिलेगा.
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