Asaram Bapu Got Parole: यौन उत्पीड़न के मामले में जोधपुर जेल में सजा काट रहे कथावाचक आसाराम बापू को बड़ी राहत मिली है. वह 11 साल बाद जेल से बाहर आएंगे. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt) से उन्हें इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल मिल गई है. हालांकि कोर्ट ने 7 दिन की इस पैरोल में आसाराम पर कई तरह की शर्तें भी लगाई हैं.
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आसाराम बापू (Asaram Bapu news) की यह पैरोल हाईकोर्ट जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने मंजूर की है. उन्हें पुलिस कस्टडी में उपचार के लिए महाराष्ट्र ले जाया जाएगा जिसके बाद वहां उनका इलाज चलेगा.
आसाराम को इन शर्तों का करना होगा पालन
यह पैरोल आसाराम को इलाज करवाने के लिए मिली है. ऐसे में वह जेल से बाहर तो आएंगे लेकिन पुलिस की कस्टडी हमेशा बनी रहेगी. पुलिस के जवान हमेशा उनके साथ रहेंगे. इसके साथ ही इलाज के लिए आने-जाने और साथ में तैनात पुलिस टीम का खर्चा भी आसाराम को ही वहन करना पड़ेगा.
2013 में किया गया था अरेस्ट
कथावाचक आसाराम बापू को 31 अगस्त 2013 को अरेस्ट किया गया था. इसके बाद 1 सितंबर को उन्हें जोधपुर जेल लाया गया. तब से वह जेल में बंद हैं. अब 11 साल बाद उन्हें पैरोल मिली है लेकिन वह आम कैदियों को मिलने वाली पैरोल से काफी अलग है. क्योंकि पैरोल के दौरान वह केवल इलाज करवा सकेंगे और इस दौरान उन्हें किसी से मिलने की अनुमति नहीं होगी.
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