Wife’s killer gets life sentence: चूरू (Churu) में एक 6 साल पुराने मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. जिला एवं सेशन कोर्ट ने पति को पत्नी की हत्या (wife killer) का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है. सबूत नष्ट करने का भी दोषी मानते हुए अदालत ने 7 साल की अतिरिक्त सजा और 50 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है.
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जिला एवं सेशन कोर्ट चूरु के लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने बताया कि घटना 28 सितंबर 2017 की है. ढाढरिया चारणान निवासी हरिराम ने पुलिस थाना रतननगर में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट के मुताबिक हरिराम की बहन तिजू (37) का विवाह
सरदारशहर के फोगा निवासी रामूराम मीणा से हुई है. दोनों खेत मे बुवाई बंटाई का काम करते हैं और ढाणी बनाकर रहते हैं.
पत्नी को मारकर फरार हो गया पति
विगत 7-8 दिन से रामूराम और तिजू दोनों लापता हैं. जिसपर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. 27 सितंबर 2017 को जब परिवादी व उसके रिश्तेदारों ने खेत मे जाकर खोजबीन की तो खाट के नीचे ताजा खुदाई की हुई मिट्टी मिली. जिस पर कचरा पड़ा था. इस मामले में उन्होंने पुलिस को सूचना दी.
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