Jaipur Mumbai train shooting: जयपुर-मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन फायरिंग (Firing) मामले में बोरीवली जीआरपी ने FIR में नई धारा 153 ए जोड़ दी है. धारा 153 ए धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने के मामले में लगाई जाती है.
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ध्यान देने वाली बात है कि आरोपी चेतन का एक कथित वीडियो वायरल हुआ था. इसमें आरोपी धार्मिक आधार पर बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम ले रहा है. वो धमकी भरे लहजे में लोगों से कहता हुआ दिख रहा है.
आरोपी चेतन सिंह पर अब धारा 153 ए का भी आरोप लगाया जाएगा. पहले की धाराएं आईपीसी की धारा 302, आर्म्स एक्ट और रेलवे एक्ट हैं. सोमवार को आरोपी को पुलिस हिरासत के लिए अदालत में पेश किया गया. चेतन सिंह की पत्नी और मां अपने बयान देने और चेतन सिंह के मेडिकल दस्तावेज जमा करने के लिए बोरीवली जीआरपी में पहुंची हैं. गौरतलब है कि चेतन सिंह के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का दावा पुलिस के गले नहीं उतर रहा है.
ये है पूरा मामला: ट्रेन में हुआ क्या था? आरोपी चेतन के साथी ने बताई डरावनी आपबीती
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