Rajasthan: भजनलाल सरकार ने 'OBC' वर्ग को दिया बड़ा झटका, पुलिस सेवा में मिलने वाली 5 वर्ष की छूट को किया खत्म

Rajasthan: भजनलाल सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा (संशोधन) नियम-2024 लागू कर दिए हैं. इसके तहत राजस्थान पुलिस में ओबीसी वर्ग को मिलने वाली छूट को निरस्त कर दिया गया है.

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20 Jul 2024 (अपडेटेड: 20 Jul 2024, 10:43 AM)

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Rajasthan: भजनलाल सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा (संशोधन) नियम-2024 लागू कर दिए हैं. इसके तहत राजस्थान पुलिस में ओबीसी वर्ग को मिलने वाली छूट को निरस्त कर दिया गया है. अब ओबीसी वर्ग को अधिकमत आयु में मिलने वाली 5 साल की छूट को खत्म कर दिया गया है.  इस संबंध में कार्मिक विभाग के ज्वॉइंट सेक्रेटरी ने आदेश जारी कर दिए हैं. आयु सीमा छूट के आदेश को 16 अप्रैल 2021 से निरस्त कर दिया गया है. 

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इस मुद्दे को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है. इस संबंध में विधायक हरीश चौधरी ने भजनलाल सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने ट्टीट कर इस आदेश के खिलाफ सड़क पर उतरने की धमकी भी दे दी है. 

हरीश चौधरी ने क्या कहा

कांग्रेस नेता और बायतु विधायक हरीश चौधरी ने ट्टीट कर लिखा, "राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को आयु में मिलने वाले पांच वर्ष की शिथिलता के नियम को खत्म कर सरकार ने एक बार फिर अपनी राजशाही सोच को दर्शाया है. क्या अब भी हम चुप रहे ? नही,नही,नही. सरकार के हर अन्याय के विरुद्ध हम सड़क से लेकर सदन तक संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे. #हक_की_बात"

16 अप्रैल 2021 से लागू होंगे बदलाव

कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए आदेश के मुताबिक अब पुलिस विभाग में OBC वर्ग को  अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की मिलने वाली छूट के आदेश को 16 अप्रैल 2021 से निरस्त कर दिया गया. 
 

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