Rajasthan Nikay Chunav 2025: राजस्थान सरकार स्थानीय निकाय चुनावों में एक पुरानी पाबंदी को जल्द खत्म करने की तैयारी कर रही है. अब दो से ज्यादा बच्चों वाले लोग भी पंचायत, नगरपालिका और अन्य स्थानीय चुनाव लड़ सकेंगे.
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1994 में लागू हुआ था यह कानून
तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से यह नियम वर्ष 1994 में लागू किया था . इस कानून के तहत, जिस व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे होते थे. वह इन स्थानीय चुनावों में उम्मीदवार नहीं बन सकता था.
RSS के दबाव के बाद लिया गया फैसला!
सरकार ने इस नियम पर पुनर्विचार शुरू कर दिया है. सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के लगातार दबाव और विभिन्न संगठनों से मिले ज्ञापनों के बाद सरकार ने इस कानून पर पुनर्विचार शुरू कर दिया है. शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी इस ओर संकेत दिए हैं. उन्होंने तर्क दिया कि जब देश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है तो सिर्फ स्थानीय चुनावों में यह प्रतिबंध लगाना भेदभावपूर्ण है.
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