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Rajasthan Panchayat Nikay Chunav: राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद राज्य में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया तेज हो गई है. कोर्ट ने सरकार को अगले 6 महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया है. जिसके बाद सरकार ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी है. इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को परिसीमन समितियों की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है.
वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को वोटर लिस्ट अपडेट करने और अन्य तैयारियां पूरी करने के लिए गाइडलाइन जारी की है. आयोग ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही चुनावों की तारीखों की घोषणा हो सकती है. संभावना है कि नवंबर-दिसंबर 2025 में पंचायत और निकाय चुनाव कराए जाएंगे.
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने का कार्यक्रम तय कर दिया गया है. वोटर लिस्ट अपडेट का शेड्यूल:
तारीख | कब-क्या होगा? |
20 सितंबर 2025 | वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशन |
29-30 सितंबर 2025 | दावे और आपत्तियों के लिए विशेष अभियान |
5 अक्टूबर 2025 | दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तारीख |
12 अक्टूबर 2025 | दावों और आपत्तियों का निस्तारण |
24 अक्टूबर 2025 | पूरक वोटर लिस्ट तैयार |
29 अक्टूबर 2025 | अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन |
अलग-अलग होगी वोटर लिस्ट
राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड, पंचायत समिति और जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलग-अलग वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी. वोटर लिस्ट को 1 जनवरी 2025 के आधार पर अपडेट किया जाएगा.
पंचायत चुनाव में एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1100 वोटर होंगे. आयोग ने निर्देश दिए हैं कि एक वार्ड के सभी वोटरों (300-400) को एक ही बूथ पर रखा जाए. किसी भी वार्ड के वोटरों को अलग-अलग बूथों में नहीं बांटा जाएगा.
163 निकायों में होंगे चुनाव
आयोग ने 163 शहरी निकायों के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने की गाइडलाइन जारी की है, जिसमें नए निकाय भी शामिल हैं. इन निकायों में भी नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने की संभावना है.
निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 24 सितंबर को प्रकाशित होगा. जिसके बाद 3 नवंबर तक फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी.
ओबीसी वार्डों का निर्धारण बाकी
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, ओबीसी वार्डों का निर्धारण अनिवार्य है. पंचायतों और निकायों में ओबीसी वार्डों को नए सिरे से तय करने के लिए ओबीसी आयोग को तीन महीने का समय चाहिए. चुनाव आयोग 22 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, जिसके बाद ही चुनाव संभव होंगे. जिससे स्पष्ट है कि दिसंबर 2025 से पहले चुनाव होने की संभावना कम है.
क्या है पूरा मामला?
पिछले छह महीने से ज्यादा समय से राजस्थान की कई पंचायतों और शहरी निकायों में चुनाव नहीं हुए थे, जिससे वहां प्रशासनिक अधिकारी काम संभाल रहे हैं. सरपंचों, प्रधानों और नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है. इस स्थिति को देखते हुए कई याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया था. जिसकी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को जल्द चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं.
जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव बाद में होंगे
पंचायत और निकाय चुनावों के बाद पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य, प्रधान और जिला प्रमुख चुनाव के चुनाव होंगे. क्योंकि 21 जिला परिषदों और 222 पंचायत समितियों के सदस्यों और प्रधान, जिला प्रमुखों का कार्यकाल नवंबर- दिसंबर में खत्म होगा. इसलिए उनकी घोषणा बाद में होगी. 6 जिला परिषदों और 78 पंचायत समितियों का कार्यकाल अगस्त सितम्बर 2026 में खत्म होगा. 4 जिला परिषदों और 30 पंचायत समितियों का कार्यकाल नवंबर दिसंबर 2026 में खत्म होगा.
राजस्थान में लागू होगा वन स्टेट वन इलेक्शन
हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने डबल बेंच में याचिका दायर की है. सरकार का तर्क है कि उसे 'वन स्टेट वन इलेक्शन' लागू करने का अधिकार है. हालांकि, कुछ पंचायतों का कार्यकाल 2027 तक है, जिसके कारण सरकार की योजना पूरी तरह लागू नहीं हो सकी.
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