Rajasthan Recruitment Exam: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने भर्ती परीक्षाओं के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं. अब भविष्य की सभी भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थी कड़ा, कृपाण, पगड़ी और मंगलसूत्र जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को पहनकर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. यह बदलाव धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का सम्मान करने के लिए किया गया है.
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हालांकि, इन उम्मीदवारों को तीन स्तरों की कड़ी जांच से गुजरना होगा. बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि इसके पीछे का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना और परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखना है.
सख्त जांच के बाद मिलेगी एंट्री
नए नियमों के मुताबिक, धार्मिक प्रतीक पहनकर आने वाले उम्मीदवारों की विशेष जांच की जाएगी. बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि अगर किसी अभ्यर्थी के पास ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य संदिग्ध वस्तु मिलती है तो उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. महिलाओं को मंगलसूत्र पहनने की छूट दी गई है, लेकिन इसकी भी जांच की जाएगी. अगर जांच में कोई भी वस्तु संदिग्ध पाई जाती है तो उसे पहनकर परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी.
संदिग्ध पाए जाने पर होगी गहन तलाशी
अगर किसी कैंडिडेट के पास संदिग्ध चीजें पाई जाती है तो उसकी जांच एयरपोर्ट की तरह सख्ती से होगी. यदि मेटल डिटेक्टर की जांच के दौरान किसी उम्मीदवार के कपड़ों या शरीर पर कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है तो उसकी गहन तलाशी ली जाएगी. इसमें कपड़ों के जिप और बटन की भी जांच की जाएगी. अगर जरूरी हुआ तो संदिग्ध अभ्यर्थियों के इनर वियर भी खुलवाकर जांच की जा सकती है ताकि नकल की कोई गुंजाइश न रहे.
परीक्षा के बाद ही मिलेंगे पेपर
बोर्ड ने नकल रोकने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया गया है. अब परीक्षा पूरी तरह समाप्त होने के बाद ही उम्मीदवारों को क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे. आलोक राज ने बताया कि पहले कुछ कोचिंग सेंटर पेपर खत्म होते ही उसका समाधान ऑनलाइन जारी कर देते थे, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठते थे. इस समस्या को खत्म करने के लिए यह नियम लागू किया गया है.
ड्रेस कोड पर क्या नियम आया
बोर्ड ने सर्दी और गर्मी के लिए अलग-अलग ड्रेस कोड भी लागू किए हैं. गर्मियों (1 मार्च से 31 अक्टूबर) और सर्दियों (1 नवंबर से 28-29 फरवरी) के लिए अलग नियम होंगे. सर्दियों में कोट, जैकेट, स्वेटर, शॉल, टाई और मफलर जैसी चीजें पहनकर परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं होगी.
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