राजस्थान सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है. यह सुनवाई इसलिए अहम है क्योंकि इसमें राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के भर्ती रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी थी.
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जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की बेंच कैलाशचंद्र शर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करेगी. बता दें, कैलाशचंद्र शर्मा उन याचिकाकर्ताओं में से एक हैं, जिन्होंने शुरुआत में हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका दायर की थी. अब उन्होंने डिवीजन बेंच के 8 सितंबर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है.
मामला क्या है?
एसआई भर्ती 2021 में पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे थे। इसके खिलाफ हाईकोर्ट की एकलपीठ में याचिकाएं दायर की गई थीं. लंबी सुनवाई के बाद, जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने 28 अगस्त 2025 को भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह रद्द करने का आदेश दिया था.
हालांकि, चयनित अभ्यर्थियों ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील की. जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ ने 8 सितंबर को एकलपीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी. अब याचिकाकर्ताओं ने डिवीजन बेंच के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
चयनित उम्मीदवारों ने भी दायर की कैविएट
इस मामले में चयनित अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है. इसका मतलब है कि कोर्ट उनके पक्ष को सुने बिना कोई अंतिम फैसला नहीं ले सकता.
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